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रायबरेली एक्सीडेंट मामला: CBI कोर्ट ने आरोपी ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार कांड पीड़ित के वाहन से ट्रक की टक्कर के मामले को रायबरेली से दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने संबंधी अपने आदेश में शुक्रवार को संशोधन कर दिया क्योंकि इस घटना की जांच अभी पूरी नहीं हुयी है।

Reported by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : August 02, 2019 18:17 IST
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Image Source : PTI रायबरेली में हुआ एक्सीडेंट

नई दिल्ली/लखनऊ। रायबरेली में हुए उन्नाव रेप पीड़िता के एक्सीडेंट मामले में सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट ने आरोपी ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। दोनों आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड पर कल होगी सुनवाई। रायबरेली में हुई इस दुर्घटना में बलात्कार पीड़ित और उसका वकील बुरी तरह जख्मी हो गये थे जबकि पीड़ित के दो परिजनों की इसमें मृत्यु हो गयी थी।

सीबीआई ने एक अतिरिक्त टीम बनाई

 उन्नाव रेप केस पीड़िता की गाड़ी के एक्सीडेंट के मामले मेंं सीबीआई ने एक अतिरिक्त टीम बनाई है। इसमें 20 अधिकारी शामिल हैं। इन अधिकारियों में एसपी, एएसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। यह टीम केस की तफ़्तीश में सहयोग के लिए बनाई गई है। टीम के सभी सदस्य 30 जुलाई को दर्ज एक्सीडेंट केस की जांच करेंगे।

फिलहाल टीम लोकेशन पर है। मौके पर एक फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची और जांच की। इस केस की जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर की जा रही है। जो टीम पहले से जांच कर रही थी 5 अधिकारियों की, उनको अब ये 20 अधिकारी मदद करेंगे। ये फॉरेंसिक टीम  में सीबीआई के ही एक्सपर्ट्स हैं, जो अलग-अलग लोकेशन से बुलाये गए हैं।

न्यायालय ने दुर्घटना मामले का दिल्ली स्थानांतरण किया विलंबित

उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार कांड पीड़ित के वाहन से ट्रक की टक्कर के मामले को रायबरेली से दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने संबंधी अपने आदेश में शुक्रवार को संशोधन कर दिया क्योंकि इस घटना की जांच अभी पूरी नहीं हुयी है।

इस दुर्घटना में बलात्कार पीड़ित और उसका वकील बुरी तरह जख्मी हो गये थे जबकि पीड़ित के दो परिजनों की इसमें मृत्यु हो गयी थी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने सीबीआइ्र की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता के इस कथन का संज्ञान लिया कि पिछले रविवार को हुयी इस दुर्घटना की जांच अभी जारी है।

मेहता ने कहा कि चूंकि दुर्घटना संबंधी इस मामले की जांच अभी चल रही है, इसलिए कानूनी प्रावधानों के तहत इसका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। उन्होंने पीठ से अनुरोध किया कि इसकी जांच पूरी होने तक इस मामले का स्थानांतरण विलंबित रखा जाये। शीर्ष अदालत ने बृहस्पतिवार को जांच ब्यूरो को इस मामले की जांच का काम सात दिन के भीतर पूरा करने का आदेश देने के साथ ही उन्नाव कांड से संबंधित पांच मामले दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित कर दिये थे।

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