नई दिल्ली। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को लगभग 525 करोड़ रुपए के दो अलग-अलग बैंक धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए हैं। सीबीआई ने पहला मामला लगभग 452.62 करोड़ रुपए और दूसरा मामला करीब 72.55 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का दर्ज किया है। सीबीआई ने 452.62 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी का मामला एम/एस वरिया इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा. लिमिटेड के हिमांशु प्रफुल्लचंद वारिया श्रीमती सेजल वारिया, एम/एस. कृष टेक-कॉन प्रा. लि. के अज्ञात लोक सेवक और अज्ञात अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज किया है।
वहीं सीबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक की एक शिकायत पर अहमदाबाद, गुजरात स्थित निजी फर्म के खिलाफ दर्ज किया गया है। जिसमें उसके निदेशक और अज्ञात अन्य लोग शामिल हैं। 2013 से 2017 की अवधि के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित बैंकों के कंसोर्टियम को धोखा देने के आरोपों में 452.62 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। अहमदाबाद में निजी कंपनी/निदेशकों के आधिकारिक और आवासीय परिसरों सहित चार स्थानों पर सीबीआई ने आज दस्तावेजों की जांच की।
72.55 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने एम/एस. गोपाला पॉलीप्लास्ट लिमिटेड, मनीष महेंद्र सोमानी, मनोज महेंद्र सोमानी, किशोरीलाल सोंथालिया, अज्ञात लोक सेवक समेत अज्ञात अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दूसरे मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शिकायत पर गांधीनगर, गुजरात स्थित एक निजी कंपनी और उसके निदेशकों और अज्ञात लोक सेवकों और अज्ञात अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस फर्म में वर्ष 2017 से 2019 की अवधि के दौरान 72.55 करोड़ लगभग धोखाधड़ी की गई है।