नई दिल्ली: कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को राजीव कुमार से पूछताछ की छूट दे दी है। कोर्ट ने राजीव कुमार को गिरफ्तारी से एक हफ्ते की मोहलत दी है। एक हफ्ते तक राजीव कुमार की गिरफ्तारी नहीं होगी। इस एक हफ्ते में वो अग्रिम जमानत याचिका जैसे कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बता दें राजीव कुमार पर शारदा चिटफंड घोटाले में सबूत मिटाने का आरोप है।
इससे पहले सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि कोलकाता के पूर्व कमिश्नर को मिली राहत को खत्म किया जाए। सीबीआई ने कहा कि ये बात सिर्फ़ राजीव कुमार की नही है बल्कि इस मामले में जो भी शामिल है उन सभी से पूछताछ करना ज़रूरी है।
शारदा चिटफंड घोटाले में सुबूत से छेड़छाड़ मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व राजीव कुमार और सीबीआई व केंद्र सरकार के बीच जबरदस्त तनातनी हो चुकी है। इस साल फरवरी में चिटफंड मामले में सीबीआई की टीम राजीव कुमार से पूछताछ के लिए कोलकाता पहुंची थी, तब पुलिस ने एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था।
पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था और राजीव से पूछताछ नहीं होने दी। सीबीआई के विरोध में ममता धरने पर बैठ गईं और बतौर कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार भी कथित रूप से धरने पर बैठे थे।