Monday, December 23, 2024
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सैलून और ब्यूटी पॉर्लर को लेकर नई गाइडलाइंस में क्या? ये रही डिटेल

गृह मंत्रालय ने विशेष रूप से जिन बातों के लिए मना किया है, उन्हें छोड़ कर सभी की इजाजत होगी। यानी राज्य सरकार जिसे चाहें छूट दे सकती हैं।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : May 17, 2020 19:56 IST
salon and beauty parlour can be opened during lockdown 4 if state permits । सैलून और ब्यूटी पॉर्लर क
Image Source : AP Salon and Beauty Parlour can be opened During Lockdown 4 if state permits । सैलून और ब्यूटी पॉर्लर को लेकर नई गाइडलाइंस में क्या? ये रही डिटेल

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई हैं तो कुछ पाबंदियां अभी भी जारी हैं। गृह मंत्रालय ने विशेष रूप से जिन बातों के लिए मना किया है, उन्हें छोड़ कर सभी की इजाजत होगी। यानी राज्य सरकार जिसे चाहें छूट दे सकती हैं। इस तरह बाल कटाने के लिए सैलून और सजने-संवरने के लिए पार्लर आदि भी खुल सकते हैं। 

जानिए lockdown 4.0 के दौरान क्या रहेगा बंद

देशभर में घरेलू चिकित्सा सेवाओं, घरेलू एयर एम्बुलेंस और सुरक्षा उद्देश्यों या गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति दी गए कार्यों के लिए उड़ान को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा निषिद्ध रहेंगी सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान 31 मई तक पूरे देश में बंद रहेंगे।

खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी; हालांकि, दर्शकों को अनुमति नहीं दी होगी। 31 मई तक विस्तारित लॉकडाउन के दौरान सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच कर्फ्य जारी रहेगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 31 मई तक घर पर रहेंगे, केवल आवश्यक और स्वास्थ्य कारणों के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति।

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