नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत से स्पेन और अन्य यूरोपीय देश जाने की अनुमति मांगी। वाड्रा के खिलाफ धन शोधन निषेध कानून (पीएमएलए) के तहत जांच चल रही है।
वाड्रा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी ने विशेष न्यायाधीश अरविन्द कुमार से कहा कि उनके मुव्वकिल 21 सितंबर से आठ अक्टूबर तक यूरोपीय देशों की यात्रा करना चाहते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने वाड्रा की अर्जी पर जवाब देने के लिए अदालत से वक्त मांगा है और कहा कि उनहें अपने स्तर पर भी आवदेन का सत्यापन करने की जरूरत है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 सितंबर तय की है।
वाड्रा लंदन के ब्रयानस्टोन स्क्वायर पर 19 लाख पाउंड की संपत्ति खरीदने से जुड़े धन शोधन के आरोपों का सामना कर रहे हैं। इससे पहले अदालत ने जून में वाड्रा को स्वास्थ्य कारणों से छह सप्ताह के लिए अमेरिका और नीदरलैंड जाने की अनुमति दी थी। हालांकि अदालत ने वाड्रा को ब्रिटेन जाने की अनुमति नहीं दी थी। ईडी ने आशंका जतायी थी कि आरोपी को यदि ब्रिटेन भेजा गया तो वह साक्ष्य नष्ट कर सकता है।