नई दिल्ली: धर्मनिरपेक्ष भारत में क्या धार्मिक कार्यक्रम सरकारी जमीन पर आयोजित किया सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल पर निर्णय लेने के लिए यह मामला शुक्रवार को बड़ी बेंच के पास भेजा। शीर्ष अदालत की पीठ ने मसले को लेकर संवैधानिक पीठ का गठन करने के लिए मामले को भारत के प्रधान न्यायाधीश के पास भेजा। पीठ ने कहा कि क्या भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में यह महत्वपूर्ण मसला है।
इसी साल मई महीने में राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एनजीटी) ने एक सार्वजनिक पार्क में 'माता की चौकी' का आयोजन करने के लिए अनुमति की मांग करते हुए एक संगठन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था। अभिकरण ने कहा था कि वह जगह 'लंग स्पेस' के रूप में सुरक्षित है। यहां लंग स्पेस से अभिप्राय हरित क्षेत्र से है।
एनजीटी ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र इलाके के निवासियों के फायदे के लिए होता है। नगर निकाय ने एनजीटी को बताया कि उसने सार्वजनिक पार्क का उपयोग विवाह समारोह या अन्य दैनिक कार्यक्रमों के लिए नहीं देने का नीतिगत फैसला लिया है।