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रंजीत मर्डर केस: राम रहीम को आज CBI स्पेशल कोर्ट सुनाएगी सजा, पंचकूला में धारा 144 लागू

डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में गुरमीत राम रहीम समेत अन्य चार दोषियों को आज सीबीआई की विशेष अदालत सजा सुनाएगी

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : October 12, 2021 16:24 IST
रंजीत मर्डर केस: राम रहीम को आज CBI स्पेशल कोर्ट सुनाएगी सजा, पंचकूला में धारा 144 लागू
Image Source : PTI (FILE) रंजीत मर्डर केस: राम रहीम को आज CBI स्पेशल कोर्ट सुनाएगी सजा, पंचकूला में धारा 144 लागू

साध्वियों के रेप और पत्रकार की हत्या के मामले में पहले से ही जेल में सजा काट रहे हरियाणा स्थित सिरसा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के लिए मंगलवार का दिन और भारी होने वाला है। डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में गुरमीत राम रहीम समेत अन्य चार और आरोपियों को पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दे दिया था और इस मामले में दोषियों को सजा का ऐलान मंगलवार को किया जाएगा। 

हालांकि कानून-व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े इसके चलते गुरमीत राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोहतक की सुनारिया जेल से पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में वर्चुअली पेश किया जाएगा। जबकि अन्य चार आरोपी अंबाला जेल से पंचकूला कड़ी सुरक्षा के बीच लाए जाएंगे। फैसला सुनाने के दौरान पंचकूला कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा और इसके अलावा पंचकूला शहर में भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर सिरसा में डेरा सच्चा सौदा और आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखी जाएगी और पूरे हालात पर हरियाणा पुलिस पैनी नजर रखेगी।

हरियाणा के पंचकूला में धारा 144 लागू

पंचकूला पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा ने डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह हत्या मामले में फैसला सुनाए जाने को लेकर जिले में धारा 144 लागू कर दिया है।  DCP मोहित हांडा की तरफ से जारी किए गए आदेशों के तहत राम रहीम सहित 5 आरोपियों की सजा के ऐलान के चलते जिले में जान व माल के नुकसान, जिले में किसी भी तरह का तनाव पैदा करने, शांति भंग करने और दंगों की आशंकाओं को देखते हुए लागू की धारा 144 लागू किया गया है। 

धारा 144 के तहत पंचकूला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ लगते सेक्टर 1,2,5,6 और संबंधित क्षेत्र में पड़ने वाले नेशनल हाईवे पर किसी भी व्यक्ति द्वारा तलवार (धार्मिक प्रतीक कृपाण के अलावा) लाठी, डंडा, लोहे की रॉड, बरछा, चाकू, गंडासी, जैली, छतरी या अन्य हथियार लेकर घूमने पर पूर्णतया प्रतिबंध है। साथ ही इन क्षेत्रों में 5 या 5 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध है। इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ IPC की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।

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