जयपुर: लॉकडाउन 3.0 के दौरान शराब की दुकानें खोलने को लेकर राजस्थान आबकारी विभाग ने आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि राज्य में कंटेनमेंट जोन और कर्फ्यू वाले इलाकों को छोड़कर तीनों जोन- रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में शराब की दुकानें शर्तों के साथ खुलेंगी। विभाग ने आदेश में कहा कि दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक ही खोलने की अनुमति है।
आदेश में कहा गया कि सभी दुकानदारों को मास्क और ग्लब्स पहनना जरूरी होगा। दुकानों पर हैंड सैनेटाइजर और हैंथ वॉश की व्यवस्था होनी चाहिए। दुकान के बाहर एक-एक मीटर की दूरी पर गोले बनाए जाएं और उन्हें में खड़े होकर ग्राहक शराब खरीदें। इससे सोशल डिस्टेंसिग होगी। इसके अलावा दुकान पर एक या दो से ज्यादा सेल्समैन या व्यवस्थापक की अनुमति नही होगी।
आदेश में कहा गया है कि शराब की दुकानों को सुनिश्चित करना होगा कि एक बार में पांच से ज्यादा व्यक्ति दुकान पर ना आएं और सभी एक-दूसरे से एक-एक मीटर की दूरी बनाकर रखे रहें। आदेश है कि दुकानदार सभी ग्राहकों का मोबाइल नंबर नोट करें ताकि उसे भविष्य में इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा डिटिजल पेमेंट के जरिए भुगतान किया जाए।