Punjab New Covid Guidelines: पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने गुरुवार को कोविड-19 की नई गाइडलाइंस जारी की है। 15 सितंबर तक के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। पंजाब में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को चाहे वो सड़क के माध्यम से पंजाब में आ रहे हैं या हवाई माध्यम से पंजाब में आ रहे हों उन्हें RT-PCR की 72 घंटे के भीतर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी या फिर उन्हें दोनों वैक्सीन लगी होनी चाहिए। वहीं गैदरिंग पर भी अंकुश लगाया गया है। इंडोर में 150 लोग एवं आउटडोर में केवल 300 लोग ही इकट्ठा हो सकते हैं। साथ ही नई गाइडलाइंस के मुताबिक, जिम, सिनेमा, रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत कैपेसिटी के साथ खुले रहेंगे।
पंजाब में विदेश जाने वाले लोगों को टीकाकरण नियमों में छूट
पंजाब सरकार विदेश यात्रा करने वाले लोगों को अनिवार्य 84 दिनों की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल कोविशील्ड की दूसरी खुराक लेने की अनुमति देगी। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि दूसरी खुराक लेने की छूट उन विदेशी नागरिकों के लिए भी है, जिन्हें अपने देश लौटने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि टीकाकरण में इस छूट का लाभ उठाने के लिए, अपरिहार्य कारणों से विदेश यात्रा करने की आवश्यकता वाले लोगों को यात्रा दस्तावेजों जैसे कि वीजा, कन्फर्म टिकट और अन्य दस्तावेजों की एक प्रति प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है, जो यात्रा करने की तात्कालिकता को सही ठहराते हों। मंत्री ने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कई पंजाबी पढ़ाई या कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारणों से विदेश यात्रा करते हैं।