चंडीगढ़। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनके तहत राज्य में पहली दिसंबर में नाइट कर्फ्यू और मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि राज्य के सभी कस्बों और शहरों में पहली दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लगेगा जिसके तहत रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आने जाने पर पाबंदी रहेगी।
राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि राज्य में सभी होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हाल रात 9.30 बजे बंद हो जाएंगे और उसके बाद 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लाग कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जो लोग कोरोना से संबंधित एडवायजरी को नहीं मानेंगे उनके ऊपर लगने वाले जुर्माने को अब 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है, यानि मास्क नहीं पहनने पर भी जुर्माने को बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। कोरोना को लेकर आए इन नए दिशा निर्देशों का राज्य सरकार 15 दिसंबर फिर से आकलन करेगी।
कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश गिया है कि तुरंत प्रभाव से जरूरी स्टाफ की भर्ती की जाए। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे चौथे और पांचवें वर्ष के छात्रों को भी बैकअप स्टाफ के तौर पर रखने का फैसला किया गया है।
राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों की पहचान के लिए तेजी से टेस्टिंग को बढ़ाने का फी फैसला किया है और मौजूदा समय में जो रोजाना 25000 कोरोना टेस्ट का लक्ष्य रखा गया है उसे पूरी तरह से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला अस्पतालों में 24 घंटे टेस्टिंग की सुविधा के लिए कहा गया है।
पंजाब में हाल के दिनों में कोरोना के नए मामलों की संख्या बढ़ी है, राज्य में फिलहाल 6834 कोरोना एक्टिव मामले हैं और अबतक कुल 147665 कोरोना केस आ चुके है लेकिन उनमें 136178 लोग ठीक भी हुए हैं, हालांकि कोरोना की वजह से पंजाब में अबतक 4653 लोगों की जान भी गई है।