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यौन अपराधियों, साइबर अपराध से निपटने के लिए तेलंगाना के विधेयक पर राष्ट्रपति की मुहर

एक अधिकारी ने कहा कि संशोधित कानून में यौन अपराधियों, विस्फोटक पदार्थ के अपराधियों, हथियारों के तस्कर, साइबर धोखाधड़ी करने वालों और सफेदपोश या आर्थिक अपराधियों को दंड देने का प्रावधान है।

Edited by: India TV News Desk
Published on: October 07, 2018 18:22 IST
president ram nath kovind- India TV Hindi
president ram nath kovind

नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक विधेयक को अपनी मंजूरी दी है जिससे तेलंगाना में यौन अपराधियों, साइबर अपराधियों और अवैध शराब की बिक्री तथा डकैती जैसी परंपरागत गैरकानूनी गतिविधियों से निपटने में मदद मिलेगी। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

तेलंगाना अवैध शराब की अवैध बिक्री करने वालों, डकैत, मादक द्रव्य के तस्कर, गुंडों, अनैतिक देह व्यापार करने वालों और जमीन हथियाने वाली खतरनाक गतविधि निरोधक (संशोधन) विधेयक, 2017, 1986 के एक अधिनियम की जगह लेगा जिसका न्यायक्षेत्र अविभाजित आंध्र प्रदेश में था लेकिन इसमें आज के सफेदपोश अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ियों के अपराधियों को सजा नहीं मिल सकती थी।

यह के. चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली निवर्तमान टीआरएस सरकार के लिए महज एक दिखावटी कानून था। तेलंगाना में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

एक अधिकारी ने कहा कि संशोधित कानून में यौन अपराधियों, विस्फोटक पदार्थ के अपराधियों, हथियारों के तस्कर, साइबर धोखाधड़ी करने वालों और सफेदपोश या आर्थिक अपराधियों को दंड देने का प्रावधान है।

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