गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल के मालिकों को प्रद्मुम्न मर्डर केस में बड़ी राहत मिली है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पिंटो परिवार को 5 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दे दी है। वहीं जेल में बंद स्कूल मैनेजमेंट के दोनों अधिकारियों जायस थॉमस और फ्रांसिस थॉमस को इस केस में जमानत मिल गई है।
कोर्ट ने कहा है कि स्कूल प्रबंधन प्रद्युम्न मर्डर केस की जांच में पूरी मदद करेगा। हालांकि पिंटो परिवार को देश से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं सीबीआई ने कोर्ट में पिंटो परिवार की अंतरिम जमानत की अर्जी का विरोध किया। सीबीआई की दलील थी कि इससे जांच पर असर पड़ेगा।
वहीं पीड़ित पक्ष प्रद्युम्न के पिता के वकील ने कहा कि वह हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। इससे पहले पिंटो परिवार की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
आपको बता दें कि गुरुग्राम के भोंडसी स्थित रायन इंटरनेशल स्कूल में दूसरी क्लास में पढ़नेवाले छात्र प्रद्युम्न की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया था। बस कंडक्टर ने पूछताछ में हत्या की बात कबूल की थी। इस हत्याकांड को लेकर देशभर में चर्चा हुई। पीड़ित पक्ष की तरफ से सीबीआई जांच की मांग के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जांच सीबीआई को सौंप दी थी।