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Pollution: NCR में अगले आदेश तक स्कूल-कॉलेज बंद, निर्माण कार्य पर लगी रोक

Pollution in Delhi NCR: CAQM ने दिल्ली और NCR में आने वाले राज्यों को निर्देश दिया कि 21 नवंबर तक सभी तरह के निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों को रोक दिया जाए। हालांकि इसमें रेलवे सेवाओं/रेलवे स्टेशन, मेट्रो सेवाओं, एयरपोर्ट, ISBT और राष्ट्रीय सुरक्षा/रक्षा संबंधी गतिविधियां/राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं से जुड़े कार्यों को जारी रखने की छूट दी गई है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: November 17, 2021 9:13 IST

Highlights

  • प्रदूषण को लेकर CAQM ने की अहम बैठक
  • बैठक में शामिल हुए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकारी
  • दिल्ली NCR के दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम

नई दिल्ली. दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को देखते हुए कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने NCR के सभी स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों को अगले आदेश तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। इस दौरान सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई की अनुमति होगी। इसके अलावा CAQM ने दिल्ली के 300 किलोमीटर रेडियस में मौजूद 11 थर्मल प्लांट्स में से सिर्फ 5 को चालू रखने की अनुमति दी है बाकि प्लांट 30 नवंबर तक बंद रहेंगे।

CAQM ने दिल्ली और NCR में आने वाले राज्यों को निर्देश दिया कि 21 नवंबर तक सभी तरह के निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों को रोक दिया जाए। हालांकि इसमें रेलवे सेवाओं/रेलवे स्टेशन, मेट्रो सेवाओं, एयरपोर्ट, ISBT और राष्ट्रीय सुरक्षा/रक्षा संबंधी गतिविधियां/राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं से जुड़े कार्यों को जारी रखने की छूट दी गई है। इस दौरान इन सभी संस्थाओं को C&D वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और धूल नियंत्रण मानदंडों के सख्ती से पालन करना होगा।

मंगलवार को हुई कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (CAQM) की बैठक में दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकारी शामिल हुए। प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे में इस बैठक में और भी कई अहम फैसले लिए गए। आइए आपको बताते हैं बैठके के कौन से अहम फैसले लिए गए।

  1. गैर-जरूरी सामान लाने वाले ट्रकों को दिल्ली में रविवार तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
  2. NCR के दफ्तरों में रविवार तक 50 फीसदी स्टॉफ करेगा वर्क फ्रॉम होम। प्राइवेट कंपनियों को WFH के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
  3. NCR में अभी भी अस्वीकृत ईंधन का उपयोग करने वाले सभी उद्योगों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
  4. NCR राज्य और GNCTD आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर, DG सेट के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लागू करें।
  5. अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि 10 साल और 15 साल से पुराने डीजल और पेट्रोल वाहन सड़क पर न चलें।
  6. दिल्ली सरकार को जल्द से जल्द पर्याप्त संख्या में सीएनजी बसों की खरीद और सड़क पर उतरने का निर्देश दिया गया है।
  7. दिल्ली और एनसीआर राज्यों के मुख्य सचिवों को नियमित आधार पर निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने और सोमवार को आयोग के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

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