नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने राजनैतिक रैलियों/जमावड़े के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। गाइडलाइंस के अनुसार स्थान की क्षमता की आधी भीड और अधिकतम 200 लोगों को ही एकत्र किया जा सकेगा। इस संबंध में SoP राज्य जारी करेगा। गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को पत्र जारी किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण को लेकर गुरुवार को यह नया आदेश जारी किया है। इस आदेश में जिन इलाकों में चुनाव होने वाले हैं वहां कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर चुनावी सभा करने की अनुमति दी गई है। चुनावी सभाओं में 100 से ज्यादा लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शामिल हो सकते हैं। राजनीतिक कार्यक्रम में 100 लोगों की बंदिश खत्म कर दी गई है।
बंद स्थानों पर सभा के दौरान लोगों के बैठने की क्षमता के अनुसार 50 फीसद लोग शामिल हो सकते हैं। बंद स्थानों जैसे हॉल आदि में करीब 200 लोगों की सभा की जा सकती है, लेकिन इस दौरान कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार शारीरिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रहेगी। वहीं खुले क्षेत्र में सभा के दौरान भी मास्क, शारीरिक दूरी, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाजर का ध्यान रखना जरूरी होगा। गौरतलब है कि इसके पहले चुनावी सभाओं में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 100 लोगों के शामिल होने की ही अनुमति थी।