नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने सैटेलाइट मिसाइल के परीक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन को आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में भारत की अंतरिक्ष के क्षेत्र में उपलब्धि का जिक्र किया था। पीएम मोदी के इस संबोधन के बाद विपक्षी दलों ने ऐतराज जताया था। इस संदर्भ में चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसके बाद आयोग ने एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना है।
माकपा नेता सीताराम येचुरी ने सरकारी प्रसारण सेवा का इस्तेमाल करने के कारण इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होने का दावा करते हुये आयोग से इसकी शिकायत की थी। इस मामले में आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच के लिये गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने येचुरी की शिकायत को नामंजूर किया है।
आयोग ने येचुरी को शुक्रवार रात भेजे अपने जवाब में कहा कि मोदी के संबोधन से आचार संहिता में सत्तारूढ़ दल से जुड़े नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। आयोग ने कहा, ‘‘समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस मामले में आचार संहिता के तहत सरकारी मीडिया के दुरुपयोग संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हुआ है।’’
समिति ने इस मामले की जांच के लिये सार्वजनिक प्रसारण सेवा से जुड़े दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रधानमंत्री के संबोधन के प्रसारण की फीड का स्रोत एवं अन्य जानकारियां मांगी थीं। फीड के स्रोत की जांच के आधार पर समिति ने पीएम के प्रसारण को अचार संहिता के उल्लंघन के दायरे से बाहर बताया।
उल्लेखनीय है कि 11 अप्रैल से 19 मई तक सात चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिये दस मार्च को आचार संहिता लागू हो गयी थी। मोदी ने बुधवार को उपग्रह रोधी मिसाइल के सफल प्रयोग से संबंधित मिशन शक्ति की कामयाबी से देश को संबोधित कर अवगत कराया था।