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अमिताभ बच्चन कोरोना कॉलर ट्यून: परेशान शख्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की याचिका, 18 जनवरी को होगी सुनवाई

अक्टूबर 2020 से मोबाइल पर कॉलर ट्यून के रूप में सुनाई दे रही अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज से परेशान होकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। 

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: January 07, 2021 20:21 IST
PIL, Delhi high court, Amitabh Bachchan, corona caller tune- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV PIL filed in Delhi high court seeking removal of Amitabh Bachchan corona awareness caller tune

नई दिल्ली। अक्टूबर 2020 से मोबाइल पर कॉलर ट्यून के रूप में सुनाई दे रही अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज से परेशान होकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। मोबाइल पर अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज में कोरोना के प्रति सचेत करने वाली कॉलर ट्यून को हटाने की मांग दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल करते हुए मांग की गई है कि अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रति जागरूक करने वाली कॉलर ट्यून को हटाया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से इसके पीछे कई तरह के तर्क दिए गए हैं। अदालत ने अभी तक याचिका पर नोटिस जारी नहीं किया है। वहीं मामले की सुनवाई 18 जनवरी को होनी है।

याचिका में कहा, लगाएं असली वॉरियर की आवाज

अधिवक्ता एके दुबे और पवन कुमार के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार अमिताभ बच्चन को कॉलर रिंगटोन पर ऐसे निवारक उपायों के लिए पारितोषिक के तौर पर फीस भी दे रही है। जनहित याचिका में यह तर्क दिया गया है कि कोरोना के दौर में कोरोना वॉरियर्स को ही मोबाइल फोन की कॉलर ट्यून में कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता कार्यक्रम के तहत हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। यह भी कहा गया है कि बहुत से लोग कोरोना वॉरियर्स हैं और उन्होंने समाज में बेहतर काम करके एक अच्छा उदाहरण पेश किया है। इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन इस काम के लिए केंद्र सरकार पैसा भी ले रहे हैं। जागरूकता कार्यक्रम के लिए मोबाइल पर कॉलर ट्यून अमिताभ बच्चन की जगह असली कोरोना वॉरियर्स की आवाज लगाई जानी चाहिए जिन्होंने करोना काल में समाज के लिए सेवा की है। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश डीएन  पटेल और न्यायाधीश ज्योति सिंह की पीठ ने इसे 18 जनवरी के लिए सूचीबद्ध किया है, क्योंकि याचिकाकर्ता के वकील ने शारीरिक सुनवाई में असमर्थता व्यक्त की थी। 

फैन ने भी की थी कुछ दिन पहले डिमांड

कॉलर ट्यून हटाने को लेकर दिल्ली के सामाजिक कार्यकर्ता राकेश नाम के इस शख्स के अलावा अभी तक किसी भी कोर्ट में कोई और याचिका नहीं लगाई गई है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि बचाव का संदेश देने वाले अमिताभ खुद को और अपने परिवार को कोरोना संक्रमित होने से नहीं बचा पाए। एक फैन ने तो अमिताभ से सोशल मीडिया पर ही पूछ लिया था कि कोरोना वाली कॉलर ट्यून कब बंद होगी? इस पर अमिताभ ने जवाब भी दिया था और माफी भी मांग ली थी। जवाब में अमिताभ ने लिखा, "मैं देश, प्रांत और समाज के लिए जो भी करता हूं, वो निशुल्क करता हूं। आपको कष्ट हो रहा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन ये विषय मेरे हाथों में नहीं है।"

याचिका लगाने वाले को बधाई दे रहे लोग

कोरोना की कॉलर ट्यून में पहले जसलीन भल्ला की आवाज सुनाई देती थी। यह दोनों कॉलर ट्यून्स पिछले करीब 8 महीनों से हर किसी को सुनाई दे रही हैं। पहले भी कई लोग इनको लेकर मीम्स बना चुके हैं। वहीं अब इन्हें हटवाने के लिए लोगों को कानून का सहारा लेना पड़ रहा है। इस बीच इस खबर को सुनकर लोग बेहद खुश हैं। वे अपने-अपने अंदाज में सोशल मीडिया पर मीम्स और कमेंट्स के जरिए याचिका लगाने वाले को शुक्रिया कह रहे हैं।

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