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कर्नाटक में शराब खरीदने घरों से बाहर निकले लोग, दुकान खुलने से पहले ही लग गई लंबी लाइन

आयुक्त ने कहा कि शर्तों का कोई भी उल्लंघन करने पर लाइसेंस कानून के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Edited by: India TV News Desk
Published on: May 04, 2020 8:58 IST
People seen standing in a queue outside a liquor shop in karnatka- India TV Hindi
People seen standing in a queue outside a liquor shop in karnatka

हुबली। 4 मई से शुरू हुए तीसरे चरण के लॉकडाउन के दौरान कर्नाटक में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। राज्‍य में शराब की दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। सोमवार को हुबली में सुबह 7 बजे से ही लोग घरों से बाहर निकल आए और शराब की दुकानों के खुलने से पहले ही लंबी-लंबी लाइनें लग गईं।   

आबकारी आयुक्त ने अपने आदेश में कहा कि खुदरा शराब की दुकानों, कर्नाटक स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केएसबीसीएल) और मैसूर सेल्स इंटरनेशनल लिमिटेड के डिपो को सुबह 9 से शाम 7 बजे तक शराब बेचने की अनुमति होगी। आदेश में कहा गया है कि शराब की दुकानों पर पांच से अधिक लोग नहीं होने चाहिए और उन्हें सोशल डिस्‍टेंसिंग को बनाए रखना होगा। शराब की बिक्री केवल उन आउटलेट्स पर की जाएगी, जो अकेले क्षेत्र हैं और मॉल या सुपर मार्केट्स के अंदर नहीं चल रहे हैं।

आयुक्त ने कहा कि शर्तों का कोई भी उल्लंघन करने पर लाइसेंस कानून के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने कोरोना लॉकडाउन के तीसरे चरण से पहले कई तरह की छूट भी दी है। सरकार ने ग्रीन और ऑरेन्ज जोन के साथ ही रेड जोन में भी शराब बिक्री की अनुमति दे दी है। केवल कंटेनमेंट जोन में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। 

गृहमंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि शराब की बिक्री ग्रीन, ऑरेन्ज और रेड जोन में स्थित उन सभी दुकानों में हो सकती है जो किसी मॉल या बाजार में नहीं हैं। शराब की दुकानों में ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। लोगों को कम से कम दो गज की दूरी रखनी होगी। दुकान में एक बार में 5 से अधिक ग्राहक नहीं हो सकते हैं।  

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