पटना: सरकारी बंगला खाली करने के राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई तेजस्वी यादव की याचिका को पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। दरअसल, राज्य सरकार ने तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री रहते समय दिया गया सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाई कार्ट का रुख किया था।
हाई कोर्ट ने तेजस्वी यादव की बंगला विवाद पर दायर याचिका खारिज करते हुए उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया। चीफ जस्टिस ए पी शाही और जस्टिस अंजना मिश्र की डबल बेंच ने उनके द्वारा दायर याचिका को खारिज कर सरकार के आदेश को सही ठहराया। बता दें कि राज्य सरकार ने तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री रहते वक्त 5 देशरत्न मार्ग पर सरकारी बंगला दिया था, जिसे खाली करने के आदेश को लेकर अब विवाद है।
बंगला खाली करने के सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए तेजस्वी यादव ने पटना हाई कार्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन, बंगला न खाली करने की उनकी उम्मीदों पर यहां भी पानी फिर गया। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव अब सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन, फिलहाल के लिए अब उन्हें बंगला खाली करना पड़ेगा।