नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देशभर में लॉकडाउन 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चौथे चरण के लॉकडाउन के आदेश जारी किए। गृह मंत्रालय ने आदेश के मुताबिक, देश में 31 मई तक यात्री उड़ान सेवाएं बंद रहेंगी। सिर्फ घरेलू स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी उड़ानें, घरेलू एयरएंबुलेंस, सुरक्षा से संबंधित उड़ानें या वह उड़ानें जिन्हें गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति हो, सिर्फ उन्हें उड़ानों को इजाजत है।
और क्या आदेश हैं?
- मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी।
- सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
- होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, शॉपिंग मॉल, जिम, थिएटर, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
- स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स खुलेंगे लेकिन दर्शकों की एंट्री नहीं होगी।
- सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी।
- सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे।
- राज्यों की अगर सहमति हो तो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच यात्री वाहनों और बसों को अनुमति है।
- रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन राज्य तय करेंगे।
- कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की अनुमति ही रहेगी।
- जरूरी सेवाओं को छोड़कर शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे के दौरान बाहर निकलने पर रोक जारी रहेगी।
- 65 साल से ऊपर की उम्र के लोग, गर्भवती महिलाएं, बीमार व्यक्ति और दस साल से कम के बच्चों के घर से बाहर निकलने पर रोक जारी रहेगी।
- लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने पर फेसमास्क लगाना जरूरी है।
- पब्लिक प्लेस पर थूकने पर जुर्माना लगेगा।
- शादी विवाह में सिर्फ 50 लोग ही एकत्र हो सकेंगे।
- अंतिम संस्कार में महज 20 लोग इकट्ठा होने की अनुमति है।
- एक दुकान पर 5 से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठा हो सकेंगे।
- सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर भी पाबंदी जारी रहेगी।