Thursday, November 21, 2024
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सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए, आज बॉम्बे HC में दाखिल करेंगे याचिका

मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा है। अब परमबीर सिंह आज बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: March 24, 2021 13:43 IST
सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए, आज बॉम्बे HC में दाखिल करेंगे याचिका - India TV Hindi
Image Source : FILE सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए, आज बॉम्बे HC में दाखिल करेंगे याचिका 

नई दिल्ली: मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा है। अब परमबीर सिंह आज बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका  दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की बेंच ने परमबीर सिंह के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह मामला काफी गंभीर है। परमबीर सिंह की ओर से वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए।  सुनवाई के दौरान जस्टिस क़ौल ने पूछा कि आपने हाईकोर्ट का रुख़ क्यों नहीं किया? अनिल देशमुख को पार्टी क्यों नहीं बनाया गया? इस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्हें पार्टी बनाने के लिए याचिका फ़ाइल की जा चुकी है।

जस्टिस कौल ने कहा कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आप हाईकोर्ट का रुख़ कीजिए। मुकुल रोहतगी ने कहा कि चाहते हैं कि आप हाईकोर्ट को ये निर्देश दें कि कल ही इस मामले की सुनवाई की जाए क्योंकि CCTV और बाक़ी सबूत नष्ट हो सकते हैं।

आपको बता दें कि परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर महाराष्ट्र के गृह मंत्री के कथित भ्रष्टाचार की सबूत नष्ट होने से पहले जांच की मांग की थी। अपनी याचिका में परमबीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर आरोप लगाया कि फरवरी में उन्होंने क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के सचिन वाजे और अन्य अधिकारियों तथा सोशल सर्विस ब्रांच के एसीपी संजय पाटिल के साथ मुलाकात की थी और उन्हें 100 करोड़ रुपए की उगाही का निर्देश दिया था। 

अपनी याचिका में परमबीर सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि अनिल देशमुख पुलिस विभाग के तबादलों में भ्रष्टाचार करते थे और इस मुद्दे को उठाने वाली महिला अधिकारी हटाया गया था। याचिका में परमबीर सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि अनिल देशमुख कई मामलों में चल रही जांच में हस्तक्षेप करते थे और उस तरह से जांच करने के लिए बोलते थे जिस तरह वे खुद चाहते थे। याचिका में परमबीर सिंह ने यह भी बताया कि उन्होंने अनिल देशमुख के कथित भ्रष्टाचार के बारे में सारी जानकारी वरिष्ठ नेताओं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी दी थी और ऐसा करने के बाद ही 17 मार्च को उनका तबादला कर दिया गया। 

मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक मिलने और जिस गाड़ी में विस्फोटक था उसके मालिक हंसमुख हिरेन की हत्या होने को लेकर महाराष्ट्र की पुलिस और सरकार पर कई सवाल उठ रहे थे और महाराष्ट्र सरकार ने 17 मार्च को परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया था। पद से हटने के 2 दिन बाद परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि पुलिस अधिकारियों की मदद से गृह मंत्री हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही करवा रहे हैं। 

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