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पंचकुला हिंसाः हनीप्रीत इन्साँ पर आज नहीं हुआ आरोप तय, मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को

पंचकूला हिंसा को लेकर SIT ने 28 नवंबर को 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें हनीप्रीत समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आज होने वाली सुनवाई के दौरान चार्जशीट पर बहस होगी।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: January 11, 2018 13:07 IST
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पंचकुला हिंसाः आज कोर्ट में हनीप्रीत की पेशी, होगा गुनाहों का हिसाब

नई दिल्ली: रेप केस में रोहतक जेल में बंद राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार और करीबी हनीप्रीत पर आज आरोप तय नहीं हुए। सुनवाई टल गई है। अब 21 फरवरी को मामले की सुनवाई होगी। हनीप्रीत को खास सुरक्षा में अंबाला जेल से पंचकूला कोर्ट लाया गया था। बता दें कि हनीप्रीत पर 25 अगस्त 2017 को राम रहीम को सजा के बाद पंचकूला में दंगा और हिंसा भड़काने का आरोप है। इसके अलावा हनीप्रीत पर देशद्रोह समेत आपराधिक साजिश रचने का भी संगीन आरोप है।

पंचकूला हिंसा को लेकर SIT ने 28 नवंबर को 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें हनीप्रीत समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आज होने वाली सुनवाई के दौरान चार्जशीट पर बहस हुई। हिंसा फैलाने वालों में हनीप्रीत के अलावा आदित्य इंसा, पवन इंसा, सुरेंद्र धीमान, दिलावर इंसा, दान सिंह, चमकौर सिंह और गोविंद राम का नाम भी शामिल है। इन आरोपियों में आदित्य इंसा और महेंद्र इंसा अबतक फरार हैं।

हनीप्रीत पर क्या आरोप?

  • पंचकूला में 25 अगस्त 2017 को दंगा भड़काने का आरोप
  • राम रहीम को कोर्ट से भगाने की साजिश रचने का आरोप
  • राष्ट्र के खिलाफ साजिश रचने और देशद्रोह का आरोप  
  • धारा 120B के तहत आपराधिक साजिश रचने का आरोप
  • धारा 216, 145, 150, 151, 152, 153 में भी आरोप

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदातल ने राम रहीम को 25 अगस्त को महिला अनुयायियों से दुष्कर्म के 1999 के मामले में दोषी करार दिया था।अदालत ने राम रहीम को 20 साल सश्रम कारावास और 30 लाख का जुर्माने की सजा सुनाई थी। राम रहीम को अभियुक्त ठहराए जाने के बाद हरियाणा के पंचकूला और सिरसा में हिंसा की घटनाएं हुई थीं जिनमें 41 लोगों की जानें गईं और 260 जख्मी हुए थे। छिटफुट घटनाएं दिल्ली और पंजाब में भी हुई थीं।

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