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26/11 मुंबई हमले में दोषी पाकिस्तानी नागरिक तहव्वुर राणा अमेरिका में फिर गिरफ्तार, प्रत्यर्पण की कोशिश में भारत

2008 में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले के प्रमुख साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को अमेरिका के लॉस एंजिल्स में एक बार फिर गिरफ्तार किया गया है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : June 20, 2020 10:49 IST
Mumbai Attack
Image Source : FILE PHOTO Mumbai Attack

2008 में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले के प्रमुख साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को अमेरिका के लॉस एंजिल्स में एक बार फिर गिरफ्तार किया गया है। 59 वर्षीय पाकिस्तानी आतंकवादी राणा को इस मामले में 14 साल की सजा हुई थी। उसे लॉस एंजिल्स की संघीय जेल से पिछले सप्ताह खराब स्वास्थ्य और कोरोनोवायरस के कारण जल्दी रिहाई की अनुमति दी गई थी। हालांकि उसे दो दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई आतंकी हमले में वांछित पाकिस्‍तानी-कनाडाई मूल के तहव्‍वुर राणा के खिलाफ भारत प्रत्‍यर्पित करने का मामला लंबित है। माना जा रहा है कि एक बार फिर गिरफ्तारी से इसे भारत लाए जाने की संभावना है। 

अमेरिकी वकीलों ने शुक्रवार को कहा कि शिकागो के आतंकवादी तहव्वुर राणा आतंकवादी समूहों का समर्थन करने के लिए 10 साल की सजा काट चुका है। 2008 में मुंबई में हमला करने के भारत के आरोपों के बाद लॉस एंजिल्स में उसे पकड़ा गया, मुंबई हमले में 160 लोगों की जान चली गई थी। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई तहव्वुर राणा को 26/11 के मुंबई हत्याकांड से संबंधित एक अपराध का दोषी ठहराया गया था, राणा को 2013 में 14 साल की सजा सुनाई गई थी।

2009 में किया गया था गिरफ्तार

तहव्‍वुर राणा को मुम्बई हमले की साजिश रचने के मामले में 2009 में गिरफ्तार किया गया था। हमले में अमेरिकी नागरिकों सहित करीब 166 लोगों की जान गई थी। पुलिस ने नौ आतंकवादियों को मौके पर मार गिराया था और जिंदा गिरफ्तार किए गए आतंकवादी अजमल कसाब को बाद में फांसी दी गई थी। राणा को 2013 में 14 साल की सजा सुनाई गई थी। 

प्रत्यर्पण की कोशिश में भारत

मुंबई हमले को लेकर भारत राणा के प्रत्यर्पण की कोशिश में है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अभी राणा के प्रत्‍यर्पण के लिए जरूरी कागजी कार्रवाई और जटिल प्रक्रिया को पूरा करना एक 'चुनौती' होगा। भारत के विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा कानून एवं विधि मंत्रालय और अमेरिकी विदेश मंत्रालय और न्याय मंत्रालय सभी की अपनी प्रत्यर्पण प्रक्रिया है।  

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