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Orange Zone: सरकार द्वारा जिन गतिविधियों को दी गई है अनुमति, उनके लिए जिले में मूवमेंट कर सकेंगे लोग

Orange Zone: गृह मंत्रालय के अनुसार, जिन गतिविधियों के लिए अनुमति दी गई है, उनके लिए व्यक्तियों और वाहनों के इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट कर सकते है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : May 02, 2020 16:13 IST
Lockdown orange zone relaxations
Image Source : PTI (FILE) Representational Image

नई दिल्ली. गृह मंत्रालय ने यह साफ किया है कि ऑरेंज जोन में आने वाले जिलों में किसी भी तरह की बस सेवा की अनुमति नहीं दी गई है। इन जिलों में टैक्सी और कैब सेवाओं को अनुमति दी गई है, एक कैब में ड्राइवर के अलावा दो पैसेंजर ही बैठ सकते हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार, जिन गतिविधियों के लिए अनुमति दी गई है, उनके लिए व्यक्तियों और वाहनों  इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट कर सकते है।

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