Friday, November 22, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. Omicron Variant Latest Updates: ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ी सख्ती, इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी

Omicron Variant Latest Updates: ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ी सख्ती, इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी

नई गाइडलाइंस के मुताबिक हाई रिस्क वाले देशों से आनेवाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी कर दिया गया हैं और जांच रिपोर्ट आने पर ही उन्हें एयरपोर्ट से बाहर जाने दिया जाएगा।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: December 01, 2021 10:31 IST
Omicron को लेकर बढ़ी सख्ती, इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी- India TV Hindi
Image Source : AP Omicron को लेकर बढ़ी सख्ती, इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी

Highlights

  • हाई रिस्क देशों से आने वाले यात्री आरटी-पीसीआर जांच के नतीजे आने तक एयरपोर्ट पर ही इंतजार करेंगे
  • केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश बुधवार एक दिसंबर से अगले आदेश तक मान्य रहेंगे

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता बरतते हुए विदेश से आनेवाले यात्रियों के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए नए गाइडलाइंस लागू कर दिए गए हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक जिन देशों में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले मिले हैं ऐसे हाई रिस्क वाले देशों से आनेवाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी कर दिया गया हैं और जांच रिपोर्ट आने पर ही उन्हें एयरपोर्ट से बाहर जाने दिया जाएगा। 

दिशानिर्देश  आज से अगले आदेश तक मान्य

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने सभी संबंधित अधिकारियों को उच्च जोखिम वाले देशों से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आने वाले यात्रियों के लिए केंद्र के संशोधित दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा, जिसमें सात दिन का घर में अनिवार्य क्वॉरंटीन भी शामिल है। डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश बुधवार एक दिसंबर से अगले आदेश तक मान्य रहेंगे। उसने कहा कि ओमीक्रोन स्वरूप को देखते हुए 28 नवंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए थे। 

सात दिन का होम क्वॉरंटीन अनिवार्य 
आदेश में कहा गया है कि सभी संबंधित आधिकारी इन संशोधित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और क्षेत्र अधिकारियों को भी इन दिशा-निर्देशों के बारे में सूचित करें ताकि इनका सख्ती से पालन हो सके। उसमें कहा गया है कि उच्च जोखिम वाले देशों से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों को केंद्र की सलाह के अनुसार सात-दिन घर में क्वारन्टीन र हना होगा। जहां कोविड के नए वेरिएंट के मामले मिले हैं उन देशों को उच्च जोखिम वाली सूची में रखा गया है। 

आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य 
स्वास्थ्य मंत्रालय के संशोधित दिशा-निर्देशों के मुताबिक, जोखिम श्रेणी वाले देशों से आने वाले या उन देशों से होकर भारत पहुंचने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही तब तक यात्री को हवाई अड्डा छोड़ने या कनेक्टिंग उड़ान में सवार होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक नमूने की जांच के नतीजे प्राप्त नहीं हो जाते। 

अन्य देशों से आने वाले यात्रियों को स्वयं स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ‘जोखिम’ श्रेणी वाले देशों के अलावा अन्य देशों से आने वाले लोगों को हवाई अड्डे से जाने की अनुमति रहेगी, हालांकि ऐसे यात्रियों को भी 14 दिन तक स्वयं अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी। मंत्रालय ने कहा कि अन्य देशों से आने वाले यात्रियों में से पांच फीसदी की जांच की जाएगी और संबंधित विमानन कंपनी को प्रत्येक उड़ान से आने वाले उन पांच फीसदी लोगों की पहचान करनी होगी, जिनका परीक्षण किया जाना चाहिए। हालांकि, इनके नमूने की जांच का खर्च मंत्रालय वहन करेगा। एक अन्य आदेश में मंगलवार को डीडीएमए ने राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन और उत्सव समारोहों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति 15 दिसंबर तक बढ़ा दी है।

इनपुट-भाषा

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement