भुवनेश्वर: ओडिशा में शुक्रवार को कोविड-19 से 64 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की तादाद 4,925 पर पहुंच गयी जबकि 2,070 नये मामले सामने आने के साथ कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,49,929 हो गयी। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि नये मामलों में 1,195 मामले पृथकवास केन्द्रों से सामने आए जबकि शेष मामले स्थानीय संपर्क के हैं। राज्य के खुर्दा जिले में सर्वाधिक 446 नये मामले सामने आए और 22 मरीजों की मौत होने की पुष्टि हुई। राजधानी भुवनेश्वर भी इसी जिले का हिस्सा है। इसके अलावा कटक में 319, बालासोर में 176, जाजपुर में 136 और पुरी में कोरोना वायरस संक्रमण के 109 नये मामले सामने आए।
अधिकारी ने बताया कि राज्य के बारगढ़ जिले में कोविड-19 से सर्वाधिक 10 मरीजों की मौत हुई। इसके बाद बालासोर में आठ, सुंदरगढ़ में सात, गंजम में छह और कंधमाल और संबलपुर में दो-दो मरीजों की जान गई। ओडिशा में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 21,742 हो गयी है जबकि अब तक 9,23,209 लोग इस जानलेवा वायरस के संक्रमण को मात दे चुके हैं। संक्रमण की दर 6.36 प्रतिशत हो गयी है।
इस बीच, भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) ने संक्रमण के कई मामले सामने आने के बाद राजधानी में दो अपार्टमेंटों को निरूद्ध क्षेत्र घोषित किया है। वहीं, ओडिशा सरकार ने आंशिक लॉकडाउन का विस्तार एक अगस्त सुबह छह बजे तक करते हुए यात्री बसों की आवाजाही, नाई की दुकानों और ब्यूटी पार्लरों को संचालित करने की इजाज़त दे दी। मुख्य सचिव एस सी महापात्र ने पत्रकारों से कहा कि कोरोना वायरस की स्थिति अब तक पूर्ण नियंत्रण में नहीं आई है, इसलिए आंशिक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। लॉकडाउन को शुक्रवार को खत्म होना था।
ओडिशा में पांच मई को लॉकडाउन लगाया गया था। महामारी की दूसरी लहर के दौरान यह चौथी बार है कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाया है। महापात्र ने कहा, “ओडिशा की दैनिक संक्रमण दर (टीपीआर), जो एक जुलाई को पांच प्रतिशत थी, अब घटकर तीन प्रतिशत से नीचे आ गई है। संक्रमण के दैनिक मामले इस महीने के शुरू में 3,000 आ रहे थे जो घटकर 2,000 हो गए हैं। इसका मतलब है कि स्थिति में पूरी तरह से सुधार नहीं हुआ है।"
जिम को खोलने की इजाजत होगी, लेकिन स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और धार्मिक प्रतिष्ठान एक अगस्त तक बंद रहेंगे। एक विवाह समारोह में अधिकतम 25 लोग शामिल हो सकते हैं, जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोग ही उपस्थित रह सकते हैं। पार्क, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे और आंशिक लॉकडाउन के दौरान प्रदर्शनी, जात्राओं (लोकप्रिय लोक रंगमंच) और मेलों की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, सरकार ने राज्य भर में बंद और खुले स्थानों पर फिल्मों और धारावाहिकों की शूटिंग करने की इजाजत दे दी है।
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