Friday, November 15, 2024
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ओडिशा में बढ़ाया गया आंशिक लॉकडाउन, 1 जुलाई तक लागू रहेंगे नियम

ओडिशा सरकार ने बुधवार को कोविड-19 की वजह से लागू आंशिक लॉकडाउन की मियाद एक जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया।

Written by: Bhasha
Updated on: June 16, 2021 20:28 IST
ओडिशा में बढ़ाया गया आंशिक लॉकडाउन, 1 जुलाई तक लागू रहेंगे नियम- India TV Hindi
Image Source : PTI ओडिशा में बढ़ाया गया आंशिक लॉकडाउन, 1 जुलाई तक लागू रहेंगे नियम

भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने बुधवार को कोविड-19 की वजह से लागू आंशिक लॉकडाउन की मियाद एक जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसके साथ ही राज्य को संक्रमण के मामलों की संख्या के आधार पर दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। मुख्य सचिव एससी महापात्रा ने बताया कि पूर्व में लागू पांबदियां अब एक जुलाई सुबह पांच बजे तक जारी रहेंगी। उन्होंने बताया कि शनिवार और रविवार को सप्ताहांत लॉकडाउन भी इस महीने के अंत तक पूरे राज्य में लागू रहेगा। 

अधिकारी ने बताया कि राज्य के दक्षिण और पश्चिमी हिस्सों के 17 जिलों को ‘ए’ श्रेणी में रखा गया है और इन जिलों में संक्रमण दर पांच प्रतिशत या इससे कम है जबकि तटीय क्षेत्र के अन्य 13 जिलों को ‘बी’श्रेणी में रखा गया है। उन्होंने बताया कि ‘ए’ श्रेणी में सुंदरगढ़, झारसुगुडा, बारगढ़, संबलपुर, कालाहांडी, बोलंगीर, गंजम, कंधमाल और कोरापुट आदि जिलों को रखा गया है और यहां पर आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को सुबह छह बजे से शाम के पांच बजे तक खोलने की अनुमति होगी। 

उन्होंने कहा कि ‘बी’ श्रेणी के जिलों में ऐसी दुकानें सुबह छह बजे से दोपहर एक बजे तक ही खोली जा सकेंगी। इस श्रेणी में खुर्दा, पुरी,कटक, केंद्रपाड़ा, धेंकनाल, बालासोर और मयूरभंज आदि जिलों को रखा गया है। महापात्रा ने कहा कि राज्य सरकार ने मिठाई की दुकानों को इस शर्त पर खोलने की अनुमति दी है कि वे सामान का पार्सल देंगे। वहीं, ‘ए’ श्रेणी के जिलों में रेहड़ी-पटरी की दुकानों को भी ‘सामान खरीदों और जाओ’ के नियम के आधार पर खोलने की अनुमति दी गई है। 

मुख्य सचिव ने कहा कि सुबह छह बजे से नौ बजे तक लोगों को टहलने की अनुमति होगी लेकिन पार्क एक जुलाई तक बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाओं, औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों, मालवाहक वाहनों को परिचालन की अनुमति होगी लेकिन सार्वजनिक बस सेवा उपलब्ध नहीं होगी। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन को कोविड-19 के मामले बढ़ने पर और पाबंदी लगाने का अधिकार होगा। 

महापात्रा ने बताया कि छत्तीसगढ़ और झारखंड से लगती राज्य की सीमा खोल दी गई है। यह फैसला पड़ोसी राज्यों में कोविड-19 के कम होते मामलों के मद्देनजर लिया गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की सीमा पर पाबंदी पूर्व की तरह लागू रहेगी।

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