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Odd-Even से इन गाड़ियों को मिलेगी छूट, अगर आप भी करते हैं इस्तेमाल तो नहीं लगेगा जुर्माना

कई गाड़ियां ऐसी ही हैं जिनके ऊपर ऑड इवन स्कीम लागू नहीं होगी, दिल्ली सरकार की तरफ से ऑड इवन स्कीम को लेकर जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक कुल 29 श्रेणियों की गाड़ियों को ऑड इवन स्कीम में छूट दी गई है

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: November 01, 2019 20:13 IST
Odd Even rule exempted vehicles- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV Odd Even rule exempted vehicles

नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने 4 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक ऑड इवन स्कीम को लागू करने का फैसला किया है जिसके तहत इवन तारीख को इवन नंबर वाली गाड़ी ही सड़कों पर चल सकेगी और ऑड तिथि को ऑड नवंबर वाली गाड़ी को दिल्ली की सड़कों पर चलने की अनुमति होगी। यानि जिन गाड़ियों का नंबर 0,2,4,6,8 से खत्म होता है उन्हें 4, 6, 8, 10, 12 और 14 नवंबर को दिल्ली की सड़कों पर चलने की अनुमति होगी और जिन गाड़ियों का नंबर 1,3,5,7,9 से खत्म होता है उन्हें 5, 7, 9, 11, 13 और 15 नवंबर को दिल्ली की सड़कों पर चलाए जाने की अनुमति होगी।

हालांकि कई गाड़ियां ऐसी ही हैं जिनके ऊपर ऑड इवन स्कीम लागू नहीं होगी, दिल्ली सरकार की तरफ से ऑड इवन स्कीम को लेकर जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक कुल 29 श्रेणियों की गाड़ियों को ऑड इवन स्कीम में छूट दी गई है।

जिन 29 श्रेणियों की गाड़ियों को ऑड इवन में छूट मिलेगी वह इस तरह से हैं।

  1. देश के राष्ट्रपति की गाड़ियां
  2. देश के उप राष्ट्रपति की गाड़ियां
  3. देश के प्रधानमंत्री की गाड़ियां
  4. राज्यों के राज्यपाल की गाड़ियां
  5. देश के मुख्य न्यायाधीश की गाड़ियां
  6. लोकसभा अध्यक्ष की गाड़ी
  7. केंद्रीय मंत्रियों की गाड़ियां
  8. राज्यसभा और लोकसभा में विपक्षी दल के नेता की गाड़ियां
  9. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की गाड़ियां
  10. राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल की गाड़ी
  11. राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नरों की गाड़ियां
  12. लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों की गाड़ियां
  13. UPSC अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त तथा CAG की गाड़ियां
  14. राज्यसभा के उपसभापति की गाड़ी
  15. लोकसभा के उपसभापति की गाड़ी
  16. दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की गाड़ियां
  17. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की गाड़ियां
  18. लोकायुक्त की गाड़ी
  19. एंबुलेंस, अग्निशमन, अस्पताल, जेल और शव वाहन जैसी आपात सेवाओं में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां
  20. पुलिस, ट्रांसपोर्ट विभाग, पैरा मिलिट्री दल की गाड़ियां तथा डिविजनल कमिश्नर द्वारा अधिकृत की गई गाड़ियां
  21. रक्षा विभाग द्वारा जारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां
  22. ऐसी गाड़ियां जिनके साथ पायलट या एसकॉर्ट गाड़ी चल रही हो
  23. SPG सुरक्षा प्राप्त लोगों की गाड़ियां
  24. राजनयिकों की गाड़ियां जिनके नंबर पर CD लिखा हो या UN से जारी नंबर हो
  25. मेडिकल इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां
  26. महिला ड्राइवर वाली गाड़ियां, उनके साथ 12 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को भी अनुमति है
  27. दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा चलायी जाने वाली गाड़ियां
  28. दिल्ली और चंडीगढ़ के राज्य चुनाव आयुक्तों की गाड़ियां
  29. वर्दी पहने स्कूली बच्चों को लेकर चलने वाली गाड़ियां, उनके साथ ड्राइवर का होना जरूरी है।

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