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NRC की नई सूची जारी, लिस्ट से बाहर होने वाले लोगों की 'यहां' मिलेगी पूरी जानकारी

एनआरसी सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में काम कर रही है। अंतिम लिस्ट 31 जुलाई को जारी की जाएगी।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : June 26, 2019 11:55 IST
nrc in assam additional nrc draft published see here nrc new list
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नई दिल्ली। असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की एक अतिरिक्त सूची बुधवार को प्रकाशित कर दी गई है, जो सार्वजनिक रूप से आधिकारिक वेबसाइट nrcassam.nic.in पर देखी जा सकती है। एनआरसी सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में काम कर रही है। अंतिम लिस्ट 31 जुलाई को जारी की जाएगी। एडिशनल ड्राफ्ट इक्स्क्लूश़न लिस्ट में 1,02,462 लोगों के नाम शामिल हैं, जिन्हें अब अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दावे दाखिल करने हैं। साथ ही NRC Assam Additional Draft List आधिकारिक वेबसाइट www.assam.gov.in, www.nrcassam.nic.in, www.assam.mygov.in पर भी देखी जा सकती है।

एक विज्ञप्ति में स्टेट कोआर्डिनेटर ने कहा कि एडिशनल ड्राफ्ट इक्स्क्लूश़न लिस्ट में 15 फरवरी 2019 से 26 जून, 2019 की अवधि के दौरान दावों और आपत्तियों के निपटान के लिए आयोजित दावों और आपत्तियों के परिणाम नहीं हैं। वे केवल 31 जुलाई 2019 को प्रकाशित होने वाले अंतिम एनआरसी में प्रकाशित की जाएगी। 

बाहर निकाले गए लोगों को भेजा जाएगा LOI

NRC के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने कहा कि जिन्हें बाहर रखा जाएगा, उन्हें व्यक्तिगत रूप से एलओआई (सेटक ऑफ इंफॉर्मेशन) के माध्यम से उनके आवासीय पते पर पहुंचाने के साथ-साथ निकाले जाने के कारण के बारे में सूचित किया जाएगा और उनके पास यह दावा करने का अवसर होगा कि एक निस्तारण अधिकारी द्वारा उनके मामले की सुनवाई हो। स्टेट कोऑर्डिनेटर ने कहा कि 5 जुलाई 2019 से सुनवाई शुरू होगी। सुनवाई की तारीख भी होगी। एनआरसी की वेबसाइट www.nrcassam.nic.in पर 29 जून 2019 से ऑनलाइन उपलब्ध है। इस तरह के सभी दावों को उसके बाद निपटाया जाएगा और 31 जुलाई 2019 को अंतिम एनआरसी में ऐसे व्यक्तियों के परिणाम घोषित किए जाएंगे।

NRC अधिकारियों ने कहा कि अतिरिक्त सूची में केवल उन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं जिन्हें 30 जुलाई, 2018 को प्रकाशित पूर्ण मसौदा एनआरसी में शामिल किया गया था, लेकिन सत्यापन के बाद उन्हें अयोग्य पाया गया था। इसके अलावा, सूची में दावों और आपत्तियों के निपटान के परिणाम नहीं होंगे।

"अतिरिक्त अपवर्जन सूची" नामित NRC सेवा केन्द्रों (NSK) और डिप्टी कमिश्नरों, उप-विभागीय अधिकारियों (सिविल) और सर्कल अधिकारियों के कार्यालयों में उपलब्ध होगी। लोग सूची को nrcassam.nic.in पर ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। 'अतिरिक्त अपवर्जन सूची' NRC सेवा केंद्रों (NSK) डिप्टी कमिश्नरों, उप-विभागीय अधिकारियों (सिविल) और सर्कल अधिकारियों के कार्यालयों में उपलब्ध होगी। लोग सूची को nrcassam.nic.in पर ऑनलाइन देख सकते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन सूची अपात्र लोगों के नाम को 'अतिरिक्त सूची में शामिल नहीं किया गया' के रूप में उजागर करेगी। इस बीच, अन्य नागरिकों के नाम वही रहेंगे। हालांकि, सूची में दावों और आपत्तियों के निपटान के परिणामों का उल्लेख नहीं किया जाएगा।

अयोग्य लोगों को 'अतिरिक्त सूची में शामिल नहीं किया गया' के रूप में उजागर किया जाएगा, जबकि अन्य लोगों के नाम ऑनलाइन सूची में समान रहेंगे। NRC ड्राफ्ट सूची असम से विदेशी नागरिकों को निकालने की विस्तृत प्रक्रिया से जुड़ी है जो 2014 में शुरू हुई थी। पत्र में कहा गया है कि अतिरिक्त सूची में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को अतिरिक्त सूची में उसके/उसकी शामिल होने के कारणों के बारे में जानकारी के एक पत्र के माध्यम से सूचित करना होगा, जिसमें उस निपटान अधिकारी का विवरण जिसके समक्ष दावा दायर किया जाना है और सुनवाई की तारीख, समय और स्थान सहित सुनवाई आयोजित की गई है।

एनआरसी सेवा केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है, इसलिए अधिकारियों ने एलआरसीआर को सभी कीमती सामान, जैसे कि ट्रंक और अलमीरा, जिसमें आवेदन फॉर्म फोल्डर, लैपटॉप, प्रिंटर या किसी भी एनआरसी से संबंधित दस्तावेज को सुरक्षित हिरासत में रखने के लिए कहा है। अतिरिक्त सूची के प्रकाशन के मद्देनजर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है।पिछले साल जुलाई में जारी एनआरसी मसौदा सूची में 40 लाख लोगों के नाम गायब थे। अब, अधिकारियों द्वारा दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया को निष्पादन किया जा रहा है।

इससे पहले गृह मंत्रालय ने कहा था कि उसने एनआरसी के खिलाफ दायर किए गए दावों और आपत्तियों से संतुष्ट नहीं लोगों द्वारा की गई अपीलों पर फैसला करने के लिए असम में विदेशियों के न्यायाधिकरणों के लिए तौर-तरीके निर्धारित किए हैं।

इसके अलावा, भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान की रक्षा करते हुए नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने 17वीं लोकसभा के गठन के बाद अपने पारंपरिक वक्तव्य में कहा था कि 'मेरी सरकार ने घुसपैठ से प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर की प्रक्रिया को लागू करने का फैसला किया है।" हालांकि, राष्ट्रपति ने यह नहीं बताया कि एनआरसी को किन क्षेत्रों में लागू किया जाएगा।

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