नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव के खिलाफ दिल्ली की रोज एवेन्यू अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट एक मानहानि मकद्दमे की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश नहीं होने को लेकर किया गया है। वकील सुरेंद्र शर्मा ने तीनों के खिलाफ मानहानि का मुकद्दमा दायर किया हुआ है। इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी।
मुकद्दमा करने वाले वकील सुरेंद्र शर्मा का आरोप है कि 2013 में उन्हें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया और कहा कि अरविंद केजरीवाल उनकी समाज सेवा से खुश हैं। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव द्वारा आम आदमी पार्टी का टिकट दिए जाने का भरोसा पाकर उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन कर दिया लेकिन बाद में उनका टिकट रद्द कर दिया गया। 2013 में योगेंद्र यादव भी आम आदमी पार्टी के नेता थे।
शिकायतकर्ता वकील का दावा है कि अक्तूबर 2014 के अखबारों में आरोपियों मानहानि भरे, अभद्र और गैर कानूनी शब्द इस्तेमाल किए जिससे समाज और बार काउंसिल में उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंची।