नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं ली जा सकती क्योंकि यह नागरिकता देने का कानून है लेकिन इसको लेकर देश के मुस्लिम भाइयों को भड़काया गया। उन्होंने कहा कि अगर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) की बात करें तो उसमें सूचना देने का प्रावधान वैकल्पिक है।
गृह मंत्री शाह ने कहा, ''एनपीआर में कोई कागज नहीं मांगा जाएगा, जो जानकारी आपके पास नहीं है वो आप नहीं देंगे। जानकारी नहीं होगी तो कोई डी (डाउटफुल) लगने वाला नहीं है।'' उन्होंने कहा कि एनपीआर की प्रक्रिया विपक्ष के किसी भी सदस्यो को अगर कोई संदेह है तो आप आइए, मैं आपको प्राथमिकता के साथ समय दूंगा।
शाह ने कहा, ''कपिल सिब्बल साहब सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़े अधिवक्ता हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मुझे बताएं सीएए में ऐसा कौन सा प्रावधान है जिससे मुस्लिमों की नागरिकता छिन सकती है।'' इस पर कपिल सिब्बल ने बीच में उठकर इस बात से इनकार किया कि उन्होंने कभी कहा है कि सीएए से मुस्लिमों की नागरिकता छिन जाएगी। बता दें कि अमित शाह और कपिल सिब्बल की बातचीत के दौरान अन्य सांसदों ने हूटिंग भी की।
वहीं, दिल्ली में हुई हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में विपक्ष के सवालों के जवाब दिए। शाह ने कहा, ''मैं सरकार की तरफ से जिन लोगों की जान गई है जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है उन सभी के प्रति दुख व्यक्त करना चाहता हूं''। उन्होंने कहा, ''दंगों को करने वाले, दंगों के लिए जिम्मेदार लोग और षडयंत्र करने वाले लोग किसी भी पार्टी या समुदाय के हों उनको छोड़ा नहीं जाएगा। वैज्ञानिक जांच के आधार पर अदालत में खड़ा किया जाएगा।'' गृह मंत्री ने बताया कि 1922 चेहरों की पहचान कर ली गई है, उसमें 336 उत्तर प्रदेश के लोग हैं।