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कैप्टन सरकार का फैसला, पंजाब दौरे के लिए क्वारंटीन की जरूरत नहीं

जो लोग 72 घंटे से कम अवधि के लिए पंजाब आ रहे हैं, उन्हें अब अनिवार्य रूप से घर पर क्वारंटीन में रहने की जरूरत नहीं है और उन्हें सीमा जांच चौकी पर बस एक 'फॉर्मल अंडरटेकिंग' सौंपने की जरूरत है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Jul 14, 2020 04:38 pm IST, Updated : Jul 14, 2020 04:38 pm IST
Amarinder Singh- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO Amarinder Singh

चंडीगढ़: जो लोग 72 घंटे से कम अवधि के लिए पंजाब आ रहे हैं, उन्हें अब अनिवार्य रूप से घर पर क्वारंटीन में रहने की जरूरत नहीं है और उन्हें सीमा जांच चौकी पर बस एक 'फॉर्मल अंडरटेकिंग' सौंपने की जरूरत है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस छूट की घोषणा करते हुए, मंगलवार को कहा कि यह परीक्षा देने आने के इच्छुक छात्रों और बिजनेस के सिलसिले में आने वालों को सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है, जिनका राज्य में प्रवास कम अवधि का है।

उन्होंने कहा कि ऐसे यात्रियों को 14 दिनों के लिए घर पर क्वारंटीन में रहने से छूट देने का फैसला किया गया है। हालांकि, छूट वाले यात्रियों को कोविड एप पर दिए गए एक मानक प्रारूप के साथ एक फॉर्मल अंडरटेकिंग पेश करना होगा, जिसे उन्हें अपने फोन पर डाउनलोड करना होगा। एप के यात्रियों के जानकारी वाले सेक्शन में अपना विवरण दर्ज करने के अलावा, इन व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पंजाब में रहने के दौरान कोविड ऐप सक्रिय रहेगा।

ऐसे यात्रियों के लिए अतिरिक्त एसओपी उन्हें स्वेच्छा से जमा करने की आवश्यकता है कि वे किसी भी कन्टेनमेंट जोन से नहीं आ रहे हैं और राज्य में आने के समय से 72 घंटे से अधिक समय तक नहीं रुकेंगे।

इस अवधि के दौरान, वे अपने स्वास्थ्य की निगरानी करने और आस-पास के लोगों से दूरी बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध होंगे, और कोविड-19 के अनुरूप किसी भी लक्षण से पीड़ित होने पर मामले में निगरानी टीम के साथ बातचीत करेंगे और तुरंत 104 पर कॉल करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बरतने जैसे नियमों का सख्ती से पालन करना होगा और ऐसा न करने वालों को महामारी रोग अधिनियम 1897 के प्रावधानों के अनुसार आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।

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