नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया केस के चारों दोषियों को फांसी की नई तारीख देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अनुमान के हिसाब से डेथ वारंट जारी नहीं किया जा सकता। साथ ही कोर्ट मे दोषियों को मिले 7 दिनों का भी जिक्र किया। गौरतलब है कि निर्भया केस के चारों दोषियों के खिलाफ कोर्ट द्वारा पूर्व में दो बार डेथ वारंट जारी किया जा चुका है, लेकिन हर बार कानूनी हथकंडों के जरिये दोषी अपनी फांसी को टालने में सफल रहे हैं।
इससे पहले तिहाड़ जेल ने गुरुवार को अदालत का रुख कर दोषियों के डेथ वारंट पर अमल के लिए नई तारीख देने की मांग की थी। इस पर जारी नोटिस पर दोषियों को आज अदालत के सामने अपना रुख रखना था। अधिकारियों ने अदालत को यह भी बताया था कि मौत की सजा पाए चार दोषियों में से तीन ने अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग कर लिया है। दोषियों में से एक अक्षय की दया याचिका बुधवार को राष्ट्रपति ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद तिहाड़ प्रशासन ने यह कदम उठाया था।
अक्षय, मुकेश और विनय अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग कर चुके हैं। चौथे दोषी पवन ने अभी तक क्यूरेटिव और दया याचिका के अधिकार का प्रयोग नहीं किया है, जोकि उनके लिए अंतिम न्यायिक और संवैधानिक अधिकार है।
गौरतलब है कि निर्भया केस के चारों दोषियों के खिलाफ कोर्ट द्वारा पूर्व में दो बार डेथ वारंट जारी किया जा चुका है, लेकिन हर बार कानूनी हथकंडों के जरिये दोषी अपनी फांसी को टालने में सफल रहे हैं।