Saturday, January 04, 2025
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. निर्भया कांड: सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका, वकील ने कहा अब क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करेंगे

निर्भया कांड: सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका, वकील ने कहा अब क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करेंगे

निर्भया कांड से जुड़ी एक पुनर्विचार याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। ये याचिका निर्भया के बलात्कार और हत्या के दोषी अक्षय ने दायर की है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : December 18, 2019 13:41 IST
Nirbhaya Case
Image Source : SOCIAL MEDIA Nirbhaya Case

सुप्रीम कोर्ट निर्भया कांड से जुड़ी एक पुनर्विचार याचिका को ठुकरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट कहा कि आज अक्षय के वकील ने जो तर्क दिए वे पुराने हैं, उन्होंने इस मामले की सही तरह से जांच करने का तर्क भी ठुकरा दिया। याचिका अस्वीकृत होने के बाद अक्षय के वकील एपी सिंह ने कोर्ट से राष्ट्रपति के पास दया याचिका के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा। लेकिन जजों ने कहा कि आपको उतना ही वक्त मिलेगा जो कानून में निर्धारित है। इस प्रकार राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजने के लिए दोषी अक्षय के पास अब एक हफ्ते का समय है।

ये याचिका निर्भया के बलात्कार और हत्या के दोषी अक्षय ने दायर की गई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अक्षय के वकील को 30 मिनट का समय दिया था। इस दौरान दलील देते हुए अक्षय के वकील ने कहा कि कोर्ट में इस मामले पर सही से सुनवाई नहीं हुई है। बता दें कि इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी। लेकिन चीफ जस्टिस एसए बोबड़े द्वारा बैंच से खुद को अलग कर देने के बाद आज इस मामले पर सुनाई शुरू हुई है। 

निर्भया के दोषी अक्षय ने फांसी की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी, इस पिटीशन पर मंगलवार को सुनवाई होगी। वहीं एक और दोषी विनय ने राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन लगाई है जिसपर राष्ट्रपति को फैसला लेना है। 7 साल पहले 16 दिसंबर के दिन ही निर्भया के दोषियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था और बाद में मरने के लिए सड़क पर फेंक दिया था। इस मामले में चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। वहीं एक अन्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी।

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement