नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में निर्भया केस के दोषियों के वकील एपी सिंह की याचिका पर सुनवाई खत्म हो गई है। दोषियों की याचिका में ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें कोर्ट ने कल होने वाली फांसी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
सुनवाई के दौरान जज ने यह सवाल किया कि क्या आपके पास ये याचिका दायर करने की इजाज़त है। इस मामले में कुछ नहीं है, कोई एफ़िडेकिट नहीं है।वहीं वकील राहुल मेहरा ने कोर्ट को केस की पूरी टाइमलाइन बताते हुए कहा कि अब इनके पास कोई क़ानूनी विकल्प नहीं बचा है।वकील राहुल मेहरा ने कहा-इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। ये यहां क्यों आए? इन्होंने ढाई साल तक कोई लीगल रेमेडी नहीं ली और अब रात में हाई कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं।
दोषियों के वकील एपी सिंह ने दलील दी कि अभी कई यचियकाएं लम्बित हैं। अक्षय की पत्नी की तलाक़ की याचिका और ICJ में दी गई ऐप्लिकेशन लंबित है। जज ने कहा आपके पास 4-5 घंटे हैं। अगर आपके पास कुछ है तो आप बताइए। आप मुद्दे पर बात कीजिए।
दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा -- क्या आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फिर से खोलने का प्रयास कर रहे हैं? अदालत ने कहा कि मौत का वारंट जारी होने के बाद आप इसके गुण-दोष पर जिरह नहीं कर सकते हैं।
दोषियों के वकीलों पर नाराजगी जाहिर करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आप चाहें तो आप सुबह साढ़े पांच बजे तक जिरह कर सकते हैं।