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NGT ने लगाई दक्षिणी दिल्ली में पेड़ों की कटाई पर 19 जुलाई तक रोक

एनजीटी के कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति जवाद रहीम की अध्यक्षता वाली पीठ ने आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सीपीडब्ल्यूडी और अन्य को नोटिस भी जारी किए और उनसे 19 जुलाई से पहले अपने जवाब दाखिल करने को कहा है...

Reported by: Bhasha
Published : July 02, 2018 15:36 IST
NGT stays tree felling for redevelopment project in South...
NGT stays tree felling for redevelopment project in South Delhi till Jul 19

नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने दक्षिणी दिल्ली की कॉलोनियों में पेड़ गिराए जाने पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा है और निर्देश दिया है कि नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा 19 जुलाई तक कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा।

एनजीटी के कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति जवाद रहीम की अध्यक्षता वाली पीठ ने आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सीपीडब्ल्यूडी और अन्य को नोटिस भी जारी किए और उनसे 19 जुलाई से पहले अपने जवाब दाखिल करने को कहा है।

हरित पैनल ने परियोजना प्रस्तावकों से एक स्पष्ट विवरण देने और पेड़ों की सटीक संख्या के बारे में सूचित करने को कहा जिन्हें पुन: विकास परियोजना के लिए काटने का प्रस्ताव दिया गया है। अधिकरण, गैर सरकारी संगठन (NGO) सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर, हेरिटेज, इन्वायरमेंट, ट्रेडिशन्स एंड प्रमोशन ऑफ नेशनल अवेयरनेस की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसने कॉलोनियों के पुन: विकास के लिए 16,000 से ज्यादा पेड़ों की प्रस्तावित कटाई पर रोक लगाने की मांग की है।

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