नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने मेघालय में अवैध कोयला खदान पर लगाम लगाने में विफल रहने पर राज्य सरकार पर 100 करोड़ रुपये का शुक्रवार को जुर्माना लगाया। खनन मामले में एमिकस क्यूरी के तौर पर अधिकरण की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि उच्च स्तरीय समिति की एक रिपोर्ट एनजीटी अध्यक्ष ए के गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दो जनवरी को पेश की गई।
रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में ज्यादातर खदान बिना लीज या लाइसेंस के चल रही हैं। एनजीटी ने पूर्वोत्तर राज्य में अवैध खनन पर लगाम लगाने में ‘‘निष्क्रियता’’ के लिए राज्य सरकार पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
अधिवक्ता ने कहा कि सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने यह स्वीकार किया कि बड़ी संख्या में खदान गैरकानूनी तरीके से चल रही हैं।
मेघालय की पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले के लुम्थारी गांव में 370 फुट गहरी अवैध कोयला खदान में 13 दिसंबर से कम से कम 15 मजदूर फंसे हुए हैं और बाढ़ग्रस्त खदान से पानी निकालने के सभी प्रयास बेनतीजा रहे।