नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि ज्यादातर राज्य नये मोटर कानून को लेकर सहमत हैं और यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर जो जुर्माने की राशि तय की गई है, उसमें बदलाव उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि अधिकतर लोगों ने नए मोटर वाहन (संशोधन) कानून का स्वागत किया है और उन्हें उम्मीद है कि इससे सड़क हादसों के कारण मरने वालों की संख्या में कमी आएगी।
मोटर वाहन (संशोधन) कानून 2019 एक सितंबर से अमल में आया। हालांकि कुछ राज्यों ने यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर भारी जुर्माने की रिपोर्ट सुर्खियां बनने के बाद दंड राशि कम कर दी हैं। गडकरी ने कहा, ‘‘यह दुष्प्रचार है कि राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। एक या दो राज्यों को छोड़कर बहुसंख्यक राज्यों को कोई आपत्ति नहीं है, मैंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। सचिवों ने मुख्य सचिवों से बात की।’’ उन्होंने कहा कि राज्यों के पास नये कानून के तहत जुर्माने की राशि निर्धारित करने का अधिकार है।
मंत्री ने कहा, ‘‘यह विषय समवर्ती सूची में है। अगर जुर्माना 500 रुपए से 5,000 रुपए के दायरे में तय किया गया है, राज्यों के पास इसमें बदलाव का अधिकार है। वे 600 रुपए या 4,000 रुपए तय कर सकते हैं। हमने उन्हें अधिकार दिया है। इसमें कोई समस्या नहीं है।’’ उन्होंने यह भी कहा कि जुर्माने से जो राशि आएगी, वह राज्य सरकारों के पास जाएगी तथा केंद्र का उससे कोई लेना-देना नहीं है।