Highlights
- CBI की चार्जशीट में आनंद गिरि, आद्या और संदीप तिवारी पर साजिश रचने और सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप
- जेल में बंद आनंद गिरि, आद्या और संदीप तिवारी की और बढ़ेंगी मुश्किलें
- कोर्ट आनंद गिरि की जमानत अर्जी को पहले ही खारिज कर चुकी है
Narendra Giri death Case Updates: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में उनके शिष्य आनंद गिरि और दो अन्य के खिलाफ शनिवार को आरोप-पत्र दाखिल किया। अधिकाारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद की एक अदालत में दाखिल आरोप-पत्र में सीबीआई ने गिरि, इलाहाबाद के बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी आध्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है।
25 नवम्बर को होगी सुनवाई
सीबाआई ने जेल में बंद तीनों आरोपियों के खिलाफ प्रयागराज की सीजेएम (CJM) कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। वहीं सीजेएम कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई के लिए 25 नवम्बर की तारीख तय की है। आचार्य नरेंद्र गिरि, को उनके शिष्यों ने 20 सितंबर को इलाहाबाद के बाघंबरी मठ में फांसी पर लटका पाया था। बता दें कि, कोर्ट आनंद गिरि की जमानत अर्जी को पहले ही खारिज कर चुकी है और तीनों आरोपी नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं। मामले में अब तक करीब 152 लोगों से पूछताछ हुई है।
अभी भी आनंद गिरि के वॉइस सैंपल की रिपोर्ट नहीं आई
बता दें कि, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और बाघम्बरी मठ के महंत रहे आचार्य नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत 20 सितंबर, 2021 को हुई थी। शव के पास ही उनका सुसाइड नोट भी मिला था। इस मामले में आनंद गिरि, आद्या तिवारी व संदीप तिवारी पिछले 50 दिन से न्यायिक हिरासत में हैं। हालांकि, अब भी जांच आनंद गिरि के वॉइस सैंपल की रिपोर्ट पर अटकी है। CBI घटना से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि, जिस आपत्तिजनक वीडियो का जिक्र सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरि ने किया था, उसे CBI अभी तक बरामद नहीं कर सकी है।