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स्टिंग केस में पूर्व CM हरीश रावत को झटका, हाईकोर्ट ने CBI को दी एफआईआर दर्ज करने की छूट

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रि हरिश रावत के स्टिंग मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दे दी है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: September 30, 2019 16:57 IST
Harish Rawat- India TV Hindi
Harish Rawat

नई दिल्ली: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रि हरीश रावत के स्टिंग मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई जांच शुरू कर सकती है लेकिन कोर्ट के अंतिम फैसले तक हरीश रावत को गिरफ्तार नहीं कर सकती। मामले की अगली सुनवाई एक नवंबर को होगी।

हाईकोर्ट में जस्टिस सुंधाशु धूलिया की बेंच ने सुनवाई के बाद सीबीआई से कहा है कि उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने या कोई और कार्रवाई करने की छूट है, लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि 31 मार्च, 2016 का मामला जिसमें राज्यपाल द्वारा सीबीआई जांच की संस्तुति और 15 मई को सीबीआई जांच को एसआईटी में बदलने संबंधी केस गया उसके अन्तिम निर्णय पर निर्भर रहेंगे।

हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले में आज सुनवाई हुई। पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने हरीश रावत की ओर से पैरवी की।

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