नई दिल्ली। देश मे कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए नागपुर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। नागपुर प्रशासन ने संक्रामक रोग नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 10 लागू कर दी है। संक्रामक रोग नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 10 के तहत घर से बाहर निकलने पर 1 महीने की जेल होगी। उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 अंतर्गत 1 महीने जेल होगी। घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है साथ ही निजी वाहन सड़कों पर नहीं दोड़ेंगे।
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 63 हुई
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 63 पर पहुंच गई है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 11 और लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। उन्होंने शनिवार को बताया कि इन नये 11 मामलों में से 10 मुंबई से और एक पुणे से सामने आया है। अधिकारियों ने बताया कि सात मरीजों को मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल और एक-एक मरीज को सैफी अस्पताल, नानावती अस्पताल और एच एन रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुणे के मरीज को वहां के नायडू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हफ्ते की शुरुआत में कोविड-19 से ग्रसित एक मरीज की मुंबई में मौत हो गई थी।
दुनियाभर में अबतक 11,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत
कोरोना वायरस की वजह से दुनियाभर में अब तक 11 हजार से अधिक मौतें हो चुकी हैं। दुनियाभर में कोरोना वायरस के ढाई लाख से अधिक मामले सामने आये हैं। एएफपी ने आधिकारिक सूत्रों के आधार पर शुक्रवार को यह आंकड़ा दिया। दुनिया के 163 देशों से इस रोग के कम से कम 256,296 मामले सामने आये और 11015 मरीजों की मौत हो गयी। कोरोना वायरस संक्रमण के 63 नये मामले सामने आने के बाद शुक्रवार की शाम को देश में इस संक्रमण के कुल मामले आईसीएमआर के अनुसार बढ़कर 236 हो गये जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा 223 है। इस बीच दिल्ली और महाराष्ट्र सरकारों ने इस बीमारी की रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्थानों को बंद करने की घोषणा की।