पीएनबी घोटाले में भगोड़े करार दिए गए कारोबारी मेहुल चौकसी की तबियत बेहद 'नासाज़' है, और वे भारत नहीं आ सकते। यह बात चौकसी के वकील ने प्रवर्तन निदेशालय की एक अदालत को बताई है। चौकसी के वकील संजय एबट ने शनिवार को ईडी कोर्ट को कहा कि उनका मुवक्किल बीमार है और कोर्ट के सामने अपना बयान दर्ज करने के लिए एंटिगुआ से भारत आने में अक्षम है। इसलिए उनका बयान या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज किया जा सकता है। या फिर ईडी के अधिकारी खुद एंटिगुआ जाकर बयान दर्ज कर सकते हैं। अन्यथा उन्हें चौकसी की सेहत में सुधार आने के लिए 3 महीने का वक्त देना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि वे अपना बयान दर्ज करने के लिए खुद भारत लौटकर आएंगे।
शनिवार को कोर्ट चौकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की प्रवर्तन निदेशायल की अपील पर सुनवाई कर रहा था। ईडी और सीबीआई चौकसी और उनके भतीजे नीरव मोदी की 13500 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले के संबंध में तलाश कर रही है। चौकसी कैरेबियन देश एंटीगुआ बरमूडा का नागरिक और निवासी है। वहीं नीरव मोदी कथित रूप से इंग्लैंड में रह रहा है।
इस साल 29 मई को सीबीआई ने इंटरपोल के पास चौकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए आवेदन किया था। चौकसी ने इस अपील को चुनौती दी थी, और कहा था कि भारतीय जेलों की हालत बेहद खराब है और यह मानव अधिकार परिस्थितियों का उल्लंघन करता है। तब सीबीआई ने इंटरपोल को बताया था कि चौकसी आर्थिक अपराधी है और उन्हें जरूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी।