नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से महबूबा मुफ्ती को जन सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लेने के खिलाफ दायर उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती की नई याचिका पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को हमेशा हिरासत में नहीं रखा जा सकता और कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को पार्टी की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए अधिकारियों से अनुरोध करना चाहिए। कोर्ट ने इल्तिजा मुफ्ती और उनके भाई को मां महबूबा मुफ्ती से हिरासत में मिलने की अनुमति दे दी है ।