नई दिल्ली: किसान संगठनों के साथ सरकार की ओर से मंत्री समूह की बैठक 19 जनवरी 2021 के बजाय 20 जनवरी 2021 को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। सरकार ने किसानों को लिखे पत्र में कहा कि आंदोलनकर्ता किसान संगठनों के साथ केंद्र सरकार की मंत्रिस्तरीय समिति की बैठक दिनांक 19 जनवरी 2021 को तय की गई थी। इस तिथि को यह बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित करना आवश्यक हो गया है। अब यह बैठक दिनांक 20 जनवरी दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में आयोजित की जाएगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को उम्मीद जताई कि प्रदर्शनकारी किसान संगठन दसवें दौर की वार्ता में नए कृषि कानूनों को वापस लेने के अलावा अन्य विकल्पों पर चर्चा करेंगे और उनसे अपील की कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ट्रैक्टर रैली नहीं निकालें। 41 कृषि संगठनों के साथ दसवें दौर की वार्ता होने वाली है। अभी तक की वार्ता में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है क्योंकि आंदोलनकारी किसान संगठन जहां कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं वहीं सरकार ने इस तरह का कदम उठाने से इंकार कर दिया है। तोमर ने कहा, ‘‘कल भी बैठक है। मुझे उम्मीद है कि किसान संगठन विकल्पों (कानूनों को वापस लेने के अलावा) पर चर्चा करेंगे ताकि हम किसी समाधान तक पहुंच सकें।’’
ट्रैक्टर रैली रोकने संबंधी याचिका पर न्यायालय ने कहा- यह कानून-व्यस्था का मामला है
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा कि 26 जनवरी को किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली कानून-व्यवस्था से जुड़ा मामला है और यह फैसला लेने का पहला अधिकार पुलिस को है कि राष्ट्रीय राजधानी में किसे प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। प्रस्तावित ट्रैक्टर या ट्रॉली रैली अथवा गणतंत्र दिवस पर समारोहों एवं सभाओं को बाधित करने की कोशिश करने अन्य प्रकार के प्रदर्शनों पर रोक का अनुरोध करने वाली केंद्र की याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि पुलिस के पास इस मामले से निपटने का पूरा अधिकार हैं। न्यायमूर्ति एलएन राव और न्यायमूर्ति विनीत सरन भी इस पीठ में शामिल हैं।
पीठ ने कहा, ‘‘क्या उच्चतम न्यायालय यह बताएगा कि पुलिस की क्या शक्तियां हैं और वह इनका इस्तेमाल कैसे करेगी? हम आपको यह नहीं बताने जा रहे कि आपको क्या करना चाहिए।’’ पीठ ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को बताया कि मामले में आगे की सुनवाई 20 जनवरी को होगी। पीठ ने कहा, ‘‘दिल्ली में प्रवेश का मामला न्याय व्यवस्था से जुड़ा है और पुलिस इस पर फैसला करेगी।’’ उसने कहा, ‘‘अटॉर्नी जनरल, हम इस मामले की सुनवाई स्थगित कर रहे हैं और आपके पास इस मामले से निपटने का पूरा अधिकार है।’’