नई दिल्ली। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले के आरोपी गौतम नवलखा को दिल्ली उच्च न्यायालय से मिली राहत के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सोमवार को दिल्ली हाइकोर्ट ने गौतम नवलखा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसकी नजरबंदी खत्म करने का निर्देश दिया था। महाराष्ट्र सरकार नए मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई के सामने इस मामले को रखेगी और गौतम नवलखा की नजरबंदी को जारी रखने की मांग करेगी।
महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में याचिका शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में बुधवार सुबह दायर की गई। महाराष्ट्र सरकार के अधिवक्ता निशांत कातनेश्वर ने बताया कि इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने नवलखा को नजरबंदी से मुक्त कर दिया था। उन्हें चार अन्य कार्यकर्ताओं के साथ करीब पांच हफ्ते पहले गिरफ्तार किया गया था।
अदालत ने 65 वर्षीय नवलखा को राहत देते हुए निचली अदालत के ट्रांजिट रिमांड के आदेश को भी रद्द कर दिया। इस आदेश को नवलखा ने तब चुनौती दी थी जब मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंचा नहीं था।