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हाईकोर्ट ने शराब की दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया, मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में TASMAC शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: May 08, 2020 20:52 IST
Madras HC orders closure of TASMAC/Liquor vending outlets in TN amid COVID-19 Lockdown after large-s- India TV Hindi
Image Source : AP हाईकोर्ट ने शराब की दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया, मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला

चेन्नई. मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में TASMAC शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया। हालांकि इससे पहले एमएचसी ने राज्य में शराब की दुकानें खोलने के सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं द्वारा इन स्थानों पर भीड़भाड़ और सामाजिक दूरियों के नियमों का उल्लंघन करने के बाद अदालत ने अब सभी दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया है।

आपको बता दें कि राज्य में शराब की TASMAC दुकानें खोले जाने का पूरे तमिलनाडु में विरोध हुआ था। कमल हासन की पार्टी एमएनएम सहित कई दलों ने भी शराब की दुकानें खोले जाने को लेकर एतराज जताया था। एमएमएम ने ही इस फैसले के विरोध में हाईकोर्ट का रुख किया था और सवाल उठाया था कि कैसे TASMAC दुकानों पर भीड़ को एकत्र होने की अनुमति दी जा सकती है, जहां सोशल डिस्टेंसिंह की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है।

अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कमल हासन ने प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय यह फैसला हमें न्यायपालिका पर विश्वास दिलाता है और यह भी साबित करता है कि केवल सत्य की जीत है। लोगों को न्याय मिला है। यह सिर्फ MNM की जीत नहीं है। यह हमारे इरादों की जीत है, और तमिलनाडु को जश्न मनाना चाहिए। यह तमिल नाडु की माताओं की जीत है।

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