जबलपुर: मध्य प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग (MPPSC) में बढ़े हुए 27℅ OBC आरक्षण पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि "14 प्रतिशत से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा।" मंगलवार को हुई मामले की सुनवाई में जब हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगाई जब कोर्ट रूम में सरकार की तरफ से महाधिवक्ता पेश नहीं हुए थे। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तारीख तय की है।