भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार ने आर्थिक सुरक्षा के तहत आज 18 से 79 वर्ष की विधवाओं को प्रति माह 300 रुपये पेंशन देने की घोषणा की। यदि विधवा पुन: शादी करती है, तो उसे राज्य सरकार दो लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि देगी।
जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया, ‘‘मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें विधवाओं को आर्थिक सुरक्षा के लिए पेंशन देने की 'मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना' शुरू करने की मंजूरी दी। विधवाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए शासकीय शब्दावली में 'विधवा' की जगह 'कल्याणी' कहे जाने का निर्णय लिया।’’
मिश्रा ने बताया, ‘‘इस योजना में कल्याणी की आर्थिक सुरक्षा के लिए 18 से 79 वर्ष तक प्रति माह 300 रूपये तथा 80 वर्ष से अधिक उम्र होने पर प्रति माह 500 रूपये पेंशन देने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा, कल्याणी विवाह प्रोत्साहन के लिए दो लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।’’
विवाह करने वाली कल्याणी की आयु 45 साल से कम होनी चाहिए।