Monday, December 23, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. मध्य प्रदेश: मासूम से दरिंदगी करने वाले को फांसी की सजा

मध्य प्रदेश: मासूम से दरिंदगी करने वाले को फांसी की सजा

अभियोजन अधिकारी के अनुसार, पुलिस ने जांच कर न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायाधीश नोरिन निगम ने 12 जुलाई को आरोप तय कर दिए।

Reported by: IANS
Updated : August 07, 2018 12:35 IST
मध्य प्रदेश: मासूम से दरिंदगी करने वाले को फांसी की सजा
मध्य प्रदेश: मासूम से दरिंदगी करने वाले को फांसी की सजा

छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की चतुर्थ अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एडीजे) नोरिन निगम ने दो साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले सिरफिरे युवक तौहीद खान को 28 दिन की सुनवाई के बाद सोमवार को फांसी की सजा सुनाई।

अभियोजन अधिकारी एस के चतुर्वेदी के अनुसार, राजनगर थाना क्षेत्र के खटक्याना मुहल्ला में तौहीद खान ने 24 अप्रैल 2018 को दो साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया था। मासूम को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने जांच और साक्ष्यों के आधार पर तौहीद को गिरफ्तार किया था।

अभियोजन अधिकारी के अनुसार, पुलिस ने जांच कर न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायाधीश नोरिन निगम ने 12 जुलाई को आरोप तय कर दिए। तीन दिन तक संबंधित पक्षों के गवाहों के बयान चले और सोमवार शाम को न्यायाधीश ने फैसला सुना दिया।

न्यायाधीश ने युवक के कृत्य को विरलतम बताते हुए मृत्युदंड का फैसला सुनाया। 12 वर्ष से कम की आयु की बालिकाओं से दुष्कर्म करने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान किए जाने के बाद छतरपुर जिले में यह पहला मामला है जब किसी दुष्कर्मी को फांसी की सजा सुनाई गई है।

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement