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Lockdown: नए आदेश के बाद नाई की दुकान और ब्‍यूटी पार्लर खुलेंगे या नहीं, गृह मंत्रालय ने किया स्‍पष्‍ट

इन दुकानों पर काम करने वाले लोगों को पूरे समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा और केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी ही काम पर आ सकेंगे।

Edited by: India TV News Desk
Updated on: April 25, 2020 14:01 IST
Lockdown: salon, beauty parlours, liquior shop will open after new govt order- India TV Hindi
Lockdown: Will salon, beauty parlours open after new govt order?

नई दिल्‍ली। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच लोगों को राहत देने के लिए कुछ गैर जरूरी सामानों की दुकानों को शनिवार से खोलने की मंजूरी दी है। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी दुकानें खोली जा सकती हैं। आवासीय कॉलोनियों के नजदीक बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत होगी। क्‍या इस आदेश के बाद नाई की दुकान और ब्‍यूटी पार्लर भी खुलेंगे, आइए जानते हैं गृह मंत्रालय ने इसके बारे में अपने आदेश में क्‍या कहा।

गृह मंत्रालय की संयुक्‍त सचिव पुण्‍य सलिला श्रीवास्‍तव ने ट्वीट कर यह स्‍पष्‍ट किया है कि नाई की दुकान और ब्‍यूटी पार्लर सेवा प्रदान करने वाली इकाई हैं। हमारा आदेश उन दुकानों के लिए है, जो वस्‍तुओं की बिक्री करती हैं। इसलिए नाई की दुकान और ब्‍यूटी पार्लर को खोलने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। इसके अलावा शराब की बिक्री पर भी प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेगा।

इससे पहले स्‍पष्‍टता के अभाव में मी‍डिया में ऐसी खबरें आ रही थीं कि गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक नाई की दुकान और ब्‍यूटी पार्लर संचालकों को भी अपनी-अपनी दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है।

गृह मंत्रालय ने राज्‍य व केंद्र शासित प्रदेशों के स्‍थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। लेकिन इन्‍हें सोशल डिस्‍टेंसिंग और सैनेटाइजेशन का पूरा ख्‍याल रखने के निर्देश दिए गए हैं।  इन दुकानों पर काम करने वाले लोगों को पूरे समय मास्‍क पहनना अनिवार्य होगा और केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी ही काम पर आ सकेंगे।

साथ ही गृह मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि उन इलाकों में दुकान नही खुलेंगी, जिन्हें कोरोना हॉटस्पॉट माना गया है या कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।इस आदेश के बावजूद मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल अभी बंद ही रहेंगे। गृह मंत्रलाय ने अपने कल के आदेश में इन प्रतिष्ठानों को काम करने की इजाजत नही दी है।  इसके अलावा गृह मंत्रालय ने मॉल और सिंगल ब्रांड मेगा स्‍टोर को भी न खोलने का आदेश दिया है।

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