कोहिमा. नगालैंड सरकार ने राज्य में जारी लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने तथा बाद में कोविड-19 की जांच और पृथक केंद्रों में रहने के लिए शुल्क वसूलने का निर्णय किया है। राज्य में जारी लॉकडाउन 16 जुलाई को हटाया जाना था लेकिन शुक्रवार को कोविड-19 संबंधी उच्चाधिकार समिति (एचपीसी) की एक बैठक में इसे और 15 दिन के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
कोविड-19 पर सरकार के प्रवक्ता और योजना एवं समन्वय मंत्री एन.क्रोनू ने पीटीआई-भाषा को बताया कि मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की अध्यक्षता वाली एचपीसी ने राज्य में मौजूदा उपायों और कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया। शुक्रवार तक नगालैंड में कोविड-19 के 428 मरीजों का इलाज चल रहा था जबकि 304 मरीज ठीक हो गए हैं।
क्रोनू ने कहा कि एचपीसी ने सरकारी अस्पतालों में कोविड-19 की जांच और संस्थागत पृथक केंद्रों में रहने के लिए भी लोगों से शुल्क वसूलने का निर्णय किया। हालांकि, उन्होंने कहा कि नि:शुल्क जांच और बिना किसी शुल्क के पृथक केंद्रों में रहने की वर्तमान व्यवस्था लॉकडाउन की विस्तारित अवधि तक जारी रहेगी। मंत्री ने कहा कि दरें बाद में तय की जाएंगी, लेकिन वे न्यूनतम होंगी।
उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए एकल मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करने का फैसला किया है क्योंकि विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विभिन्न एसओपी को लेकर भ्रम की स्थिति है। इस बीच, प्रमुख सचिव (गृह) अभिजीत सिन्हा ने कहा कि एचपीसी ने अधिकारियों को राज्य में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त डॉक्टरों और नर्सों की भर्ती के लिए प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है।